प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निरोधक अधिनियम के तहत ताहिर हुसैन के खिलाफ केस दर्ज किया

दिल्ली हिंसा के दौरान खुफिया विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आरोपी ताहिर हुसैन के खिलाफ बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय ने मामला दर्ज किया है।
प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निरोधक अधिनियम के तहत आम आदमी पार्टी के निष्कासित पार्षद के खिलाफ केस दर्ज किया है। इसके साथ ही कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के साथ ताहिर के कथित संबंधों की भी जांच की जा रही है।

इसी बीच आज दोपहर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मुस्तफाबाद निवासी इरशाद, आबिद और शाहदाब को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि ये तीनों ताहिर हुसैन के बेहद करीबी हैं और 24 फरवरी को अंकित शर्मा की हत्या के समय भी ताहिर हुसैन के साथ थे।

इससे पहले सोमवार को दिल्ली पुलिस ने ताहिर के भाई शाह आलम को भी हिरासत में लिया था। अंकित शर्मा की हत्या की जांच के दौरान शाह आलम के शामिल होने की बात भी सामने आई थी।

वहीं रविवार को ताहिर हुसैन की सहायता करने वाले पिता-पुत्र रियासत अली और लियाकत को भी कड़कड़डूमा कोर्ट में पेश किया गया था। रियासत अली को तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया और उसके पिता लियाकत को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

वहीं हिंसा भड़काने के आरोपी तारिक रिजवी को जमानत मिल गई थी। आरोपी पिता-पुत्र पर हिंसा के दौरान भीड़ की अगुवाई करने, इलाके में पथराव करने और पेट्रोल बम फेंकने के आरोप थे।

गौरतलब है कि पुलिस ने 26 फरवरी को चांद बाग इलाके के नाले से अंकित शर्मा का शव बरामद किया था। उसके पिता रविंद्र कुमार ने ताहिर हुसैन पर बेटे की हत्या का आरोप लगाया था। कई दिनों की तलाश के बावजूद भी ताहिर पुलिस के साथ नहीं आया।
बाद में उसे कोर्ट से गिरफ्तार किया गया। ताहिर हुसैन ने पुलिस को बताया था कि हिंसा के बाद वह मुस्तफाबाद के नेहरू विहार इलाके में गया था। इसके बाद दो दिन वह जाकिर नगर इलाके में तारिक के घर में छिपा था।

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