महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि पालघर हिंसा मामले से जुड़े पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पालघर में अप्रैल में हुुई भीड़ हिंसा में दो साधुओं समेत तीन लोगों की मौत हुई थी।

जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आरएस रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की पीठ को महाराष्ट्र सरकार ने बताया कि उसने पिछले महीने हलफनामा दाखिल कर सभी जानकारी कोर्ट के समक्ष रख दी हैं।
इसमें पुलिसकर्मियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का भी जिक्र है। राज्य सरकार ने हलफनामे में बताया है कि 18 पुलिसकर्मियों के खिलाफ बर्खास्तगी से लेकर वेतन कटौती तक की कार्रवाई की गई।
सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सीबीआई और एनआईए से अलग अलग जांच कराने की मांग समेत अन्य दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। सुनवाई के दौरान एक याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसे 1000 पन्नों का हलफनामा मंगलवार रात को प्राप्त हुआ है।
इस पर पीठ ने पूछा कि आखिरी मौके पर ही जवाब क्यों दाखिल किया जाता है। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को सरकार का जवाब पढ़ने और अपना पक्ष रखने का पर्याप्त समय दिया जाएगा।
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