पाकिस्‍तान के राष्‍ट्रपति आरिफ अल्‍वी ने किया देश के संविधान का उल्‍लंघन, जानिए क्या है वजह

पड़ोसी देश भारत को लेकर तो पाकिस्‍तान की ओर से कुछ न कुछ हरकतें जारी ही रहती हैं लेकिन अब पाकिस्‍तन के राष्‍ट्रपति ने अपने ही देश में कुछ ऐसा कर दिया है कि उनके खिलाफ शिकायत कोर्ट में पहुंच गई है। राष्‍ट्रपति आरिफ अल्‍वी पर पाकिस्‍तान चुनाव आयोग (ECP) ने आरोप लगाया है कि उन्‍होंने संविधान का उल्‍लंघन किया है।

सिंध और बलूचिस्‍तान से दो ECP सदस्‍यों की नियुक्‍ति के लिए राष्‍ट्रपति आरिफ अल्‍वी ने आदेश जारी कर दिया जो यहां के संविधान का उल्‍लंघन है। इस नियुक्‍ति के खिलाफ एडवोकेट जहांगीर खान जादूं द्वारा इस्‍लामाबाद हाई कोर्ट में याचिका दर्ज कराई गई।

इस पर आयोग कहा है कि नवनियुक्‍त इन दो सदस्‍यों को शपथ दिलाने से मुख्‍य चुनाव आयुक्‍त ने कर दिया। इनका कहना है कि संविधान के नियमों का पालन किए बगैर उनकी नियुक्‍ति राष्‍ट्रपति ने कराई थी।

राष्‍ट्रपति अल्‍वी ने सिंध से खालिद महमूद सिद्दकी और बलूचिस्‍तान से मुनीर अहमद काकर की नियुक्‍ति 22 अगस्‍त को कराई थी। CEC ने दोनों सदस्‍यों को शपथ दिलाने से इंकार कर दिया और कानून मंत्रालय को पत्र लिखा कि दोनों नियुक्‍तियां संविधान के अनुसार नहीं हुई हैं। उन्‍होंने स्‍पष्‍ट किया कि असंवैधानिक तौर पर हुई नियुक्‍ति के कारण वे इन सदस्‍यों को शपथ नहीं दिला सकते हैं।

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