सीएम राहत कोष से मिलेगी सहायता
राज्य के पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि सरकार के निर्णय के तहत पर्यटन विभाग या राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग से रजिस्टर्ड, राजकीय संस्था, FSSAI, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदि के तहत पंजीकृत कर्मियों को 1,000 रुपए की दर से वन टाइम आर्थिक सहायता दी जाएगी. इसका पूरा खर्च मुख्यमंत्री राहत कोष से वहन किया जाएगा. पर्यटन सचिव ने बताया कि पर्यटन विशेष क्षेत्र, गतिविधि समितियों (टिहरी विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण, गंगा नदी राफ्टिंग प्रबंधन समिति) के पास अपने संसाधन हैं या फिर जिन रिवर गाइड्स और कार्मिकों को पहले ही लाभ मिल चुका है, उन्हें इस योजना के तहत 1000 रुपए नहीं मिलेंगे.
ये है सरकार की योजना
– पर्यटन सचिव ने बताया कि वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना और दीनदयाल होम स्टे योजना के तहत लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2020-21 के अप्रैल से जून 2020 के ऋण पर लगने वाले ब्याज कै पैसा भी सरकार देगी.
– पर्यटन विभाग के तहत पंजीकरण और नवीनीकरण शुल्क को भी एक साल के लिए समाप्त कर दिया है.
– राज्य में पर्यटन से जुड़े बस, टैक्सी, मैक्सी कैब, ऑटो रिक्शा, विक्रम/ई-रिक्शा में योजित लगभग 1,01,185 कार्मिकों को 1000 की दर से वन टाइम आर्थिक मदद मिलेगी. ऐसे सभी लोगों की सूची परिवहन विभाग ने सरकार को सौंप दी है.
– संस्कृति विभाग ने राज्य के 6675 सूचीबद्ध कलाकारों की लिस्ट जिलाधिकारी को दी थी, इन कलाकारों को भी 1000 रुपए वन टाइम आर्थिक सहायता डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी.
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