मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में छह साल पहले हुए बस हादसे में 22 लोगों के जलकर मर जाने पर अदालत ने अब सजा सुनाई है। जिला अदालत के अपर सत्र न्यायाधीश आरपी सोनकर ने बस हादसे में चालक को 190 साल और बस मालिक को दस साल के कारावास की सजा का आदेश सुनाया है।
गौरतलब है कि 4 मई 2015 में मंडला घाटी में नेशनल हाईवे पर पांडव फॉल के पास एक बस कई फीट नीचे गिर कर पलट गई थी। अनूप ट्रेवल्स द्वारा संचालित 32 सीटों वाली बस दोपहर करीब 12 बजकर 40 मिनट पर छतरपुर कस्बे से रवाना हुई थी। एक घंटे से अधिक समय बाद बस पन्ना जिले में पांडव फॉल के पास एक पुल पर पहुंची और ड्राइवर ने बस पर अपना नियंत्रण खो दिया। इसके बाद बस कई फीट नीचे खाई में गिर गई और उसमें आग लग गई।
जिंदा जल गए थे 22 यात्री
अभियोजन के मुताबिक बस में आग लगने के कारण उसमें सवार 22 यात्री जिंदा जलकर मर गए थे। सतना के अनूप बस सर्विस की यात्री बस नंबर MP-19-P- 0533 बमीठा से पन्ना की ओर आ रही थी, तब ये हादसा हुआ था। इस मामले में बस मालिक ज्ञानेन्द्र पांडेय और ड्राइवर शम्सुद्दीन उर्फ जगदम्बे के खिलाफ आईपीसी की धारा 279, 304 ए, 338, 304/2 और 287 तथा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 182, 183, 184 और 191 के तहत पुलिस ने अपराध दर्ज किए थे। अदालत ने बस चालक मोहम्मद शम्सुद्दीन उर्फ जगदम्बे 47 वर्ष को विभिन्र धाराओं में दस-दस वर्ष की सजा सुनाते हुए कुल 190 वर्ष एवं बस मालिक ज्ञानेंद्र पांडेय को 10 वर्ष की सजा सुनाई है|