बहुचर्चित कठुआ मामले की सुनवाई आज यहां पठानकोट की अदालत में शुरू हाे गई है। इस मामले के सभी सातों आरोपियों को पठानकोट की सेशन कोर्ट में पेश किया जा रहा है। इससे पहले बुधवार को इस मामले से जुड़े दस्तावेजों की फाइल यहां लाई गई। अारोपितों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. तेजविंदर सिंह की अदालत में पेश किया जा रहा है। अदालत में गवाही भी होगी।
इससे पहले न्यायाधीश डॉ. तेजविंदर सिंह अदालत में पहुंचे और उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पूरे कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आरोपितों को कठुआ से लाकर यहां पेश किया जाएगा। आरोपितों को कठुआ से एक बस में यहां कोर्ट परिसर में लाया गया। उनको अब अदालत में पेश करने के लिए ले जाया गया।
कठुआ मामले के आरोपितों को बस से पठानकोट अदालत परिसर लाया गया।
कठुआ पुलिस आरोपितों को लेकर पठानकोट आई है। उन्हें कोर्ट में पेश करने व पेशी के बाद वापस कठुआ पहुंचाने की जिम्मेदारी कठुआ पुलिस की होगी। कठुआ पुलिस के माधोपुर नाके के पार करते ही इनकी सुरक्षा के लिए पंजाब पुलिस भी साथ रही। आज मामले में गवाही भी होगी।
कठुआ मामले की सुनवाई के मद्देनजर पठानकोट की अदालत के परिसर में तैनात सुरक्षा जवान।
वकीलों की सुरक्षा के लिए अलग से पुलिस फोर्स तैनात की गई । सभी आरोपितों व कोर्ट में अपने अन्य कार्यों के लिए आने वाले लोगों सहित वकीलों की एंट्री एक ही स्थान से हो रही। अन्य किसी भी शख्स के अंदर जाने पर रोक है। अदालत परिसर में लोगाें को कड़ी सुरक्षा जांच के बाद ही जाने दिया जा रहा है। जांच के लिए मेटल डिटेक्टर भी लगाया गया है।
करीब 221 लोगों की होगी गवाही, केस में लग सकता है एक साल
कठुआ मामले में जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से इस मामले से जुड़ी फाइल को पठानकोट भेजे जाने के बाद मामले की सुनवाई कर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सुनवाई के दौरान करीब 221लोगों की गवाही होने की संभावना है। केस की सुनवाई में एक साल का समय भी लग सकता है।
कठुआ मामले की सुनवाई के मद्देनजर पठानकोट की अदालत के परिसर में तैनात पुलिस।
कोर्ट परिसर फायर फ्री जोन घोषित
जानकारी के अनुसार वीरवार को शुरू होने वाली सुनवाई को लेकर कोर्ट परिसर को पूर्णत फायर फ्री जोन घोषित किया गया है। यह निर्णय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक में लिया गया है। कोर्ट परिसर में हथियार ले जाने पर पूर्णतया रोक है। ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति कोई हथियार कोर्ट में नहीं ले जा पाएगा।