नई दिल्ली: नेशनल हेराल्ड मामले में पटियाला हाउस कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल की अदालत में इस केस के शिकायतकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी एक बार फिर अपना बयान दर्ज कराएंगे. दरअसल, पिछली सुनवाई में स्वामी का पूरा बयान पूरा दर्ज नहीं हो सका था, इसलिए कोर्ट ने बयान पूरा दर्ज कराने के लिए 17 सितंबर की अगली तारीख तय कर दी थी. आपको बता दें कि कोर्ट इस समय आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने से पहले स्वामी का बयान दर्ज कर रहा है. इससे पहले कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा नेशनल हेराल्ड केस में दस्तावेजों की मांग के संबंधित अर्जी को खारिज कर दिया था.

इससे पहले स्वामी की अर्जी हुई थी खारिज
नेशनल हेराल्ड मामले में स्वामी ने कांग्रेस से कुछ कागजात देने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी इस मांग को ठुकरा दिया था. हालांकि, वह निजी तौर पर केस से जुड़े लोगों से दस्तावेज की मांग कर सकते हैं, मगर यह उन लोगों पर निर्भर है कि वे दस्तावेज दें या न दें. इससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया था कि अदालत ने कहा कि अभियुक्त की पुष्टि या अस्वीकार करने के बजाय, आप साक्ष्य को स्वयं गवाह बनने के लिए प्रेरित करें. आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने अदालत में अर्जी दायर की थी कि आयकर विभाग के जो दस्तावेज उनको मिले हैं, कोर्ट उन्हें रिकॉर्ड पर ले. साथ ही कोर्ट नेशनल हेराल्ड से जुड़े कुछ दस्तावेज उन्हें सौंपने का आदेश कांग्रेस को दे.
बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पटियाला हाउस कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी और राहुल, सोनिया गांधी और अन्य पर आरोप लगाया था कि उन्होंने महज 50 लाख रुपए का भुगतान कर धोखाधड़ी और कोष में गड़बड़ी की साजिश की, जिसके जरिए यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने 90.25 करोड़ रुपए की वह रकम वसूलने का अधिकार हासिल कर लिया, जिसे असोसिएट जर्नल्स लिमिटेड को कांग्रेस को देना था. इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीज, सुमन दुबे, सैम पित्रौदा और यंग इंडियन कंपनी आरोपी है. फिलहाल ये सभी आरोपी जमानत पर बाहर हैं.
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