नई दिल्ली,एआइएडीएमके का चुनाव चिन्ह हासिल करने को निर्वाचन आयोग के अधिकारियों को रिश्वत देने के मामले में गिरफ्तार बिचौलिए सुकेश चंद्रशेखर ने तमिलनाडु में रह रही बीमार की देखभाल करने के आधार पर पैरोल देने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका पर न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल व न्यायमूर्ति एजे भंभानी की पीठ ने दिल्ली सरकार व पुलिस को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
एआइएडीएमके के चुनाव चिह्न को हासिल करने के लिए निर्वाचन आयोग में रिश्वत दी गई थी और इस मामले में एआइएडीएमके नेता टीटीवी दिनाकरण समेत अन्य शामिल थे। मामले में अगली सुनवाई तीन जून को होगी। हालांकि, पीठ ने आरोपित को कहा कि वह अपनी मां को दिल्ली बुलाने पर विचार करे और यहीं पर उनकी देखभाल व मिलने के लिए हिरासत में पैरोल पर रिहा किया जा सकता है।
चंद्रशेखर की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता पराग त्रिपाठी ने कहा कि आरोपित की मां की तबियत गंभीर रूप से खराब है और वे कोरोना संक्रमित हैं। वहीं सुकेश की पत्नी कैंसर सर्वाइवर हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी सुकेश को दो-दो सप्ताह के लिए दो बार हिरासत पैरोल पर रिहा किया गया था और समयसीमा समाप्त होने के बाद उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। चंद्रशेखर को पुलिस ने वर्ष 2017 में गिरफ्तार किया था। वह 20 मामलों में आरोपी है और उनमें से 17 मामलों में उसे जमानत मिल गई है और बाकी तीन मामलों में वह हिरासत में है।