नितीश सरकार का बड़ा फैसला : मकान या दुकान से शराब बरामद होने पर, प्रॉपर्टी होगी जब्त

बिहार के पटना प्रमंडल में शराबबंदी को और सख्ती से लागू करने के इरादे से एक नया फैसला लिया है. इसके मुताबिक अगर किसी मकान या दुकान से शराब बरामद होती है तो स्थानीय प्रशासन, मकान और दुकान दोनों को जब्त कर लेगा. पटना प्रमंडल के कमिश्नर संजय कुमार अग्रवाल ने शुक्रवार को अपने क्षेत्राधिकार के सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों के साथ एक बैठक की.

बैठक में उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि अब से शराब भंडारण के लिए कोई भी मकान, दुकान या गोदाम इस्तेमाल करते पाया गया तो प्रशासन सब जब्त कर लेगा.

पटना में पुलिस ने पिछले दिनों करोड़ों रुपये की शराब बरामद की थी. यह बरामदगी बाईपास पुलिस स्टेशन अंतर्गत स्थित एक गोदाम से हुई थी. इसके बाद संजीव कुमार अग्रवाल ने शुक्रवार को शराबबंदी को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की और सख्त निर्देश जारी किए हैं.

संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि शासन के द्वारा जब्त किया गया मकान या दुकान, सभी तरह की कानूनी कार्रवाई संपन्न होने के बाद नीलामी कर दिया जाएगा. संजय अग्रवाल ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वह पटना प्रमंडल में शराबबंदी पर लगाम लगाने के लिए छापेमारी को और ज्यादा चेंज करें. इसके अलावा रात के वक्त पुलिस गश्ती को और ज्यादा बढ़ाया जाए.

संजय कुमार अग्रवाल की इस बैठक में पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक शामिल हुए. 

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