उस याचिका में सभी तथ्य नहीं थे। याचिका में उसने राष्ट्रपति से फांसी की सजा माफ करने और उसे उम्र कैद में तब्दील करने की मांग की है। जेल के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि जेल मैनुअल के मुताबिक फांसी की सजा पाए दोषी जेल प्रशासन को कोई याचिका देता है तो जेल प्रशासन को उसे संबंधित जगह पर भेजना होगा।
हालांकि अधिकारिक सूत्रों का यह भी कहना है कि इस याचिका से दोषी की सजा पर कोई रोक नहीं लगेगी और याचिका के खारिज होने के बाद उसे 14 दिन की मोहलत भी नहीं मिलेगी।