दिल्ली में खुले निजी दफ्तर और सरकारी रहेंगे बंद, इन दिशा-निर्देशों का करना होगा पालन

नई दिल्ली, राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद सोमवार से निजी/प्राइवेट दफ्तर 50 प्रतिशत कर्मचारी-अधिकारी क्षमता के साथ खुल गए हैं, जबकि सरकारी दफ्तर फिलहाल बंद ही रहेंगे। इसके साथ ही कर्मचारियों को दफ्तर में मौजूद रहने के दौराना कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लगाए गए कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने निजी/प्राइवटे दफ्तरों को खोले जाने को लेकर दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं, जिसका पालन अनिवार्य होगा। 

गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली में लगातार कई दिनों से घट रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आम आदमी पार्टी के प्रस्ताव को मानते हुए निजी/प्राइवेट दफ्तरों को 50 प्रतिशत कर्मचारी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है। इसके बाद सोमवार से प्राइवेट दफ्तर खुलेंगे। बता दें कि 21 जनवरी (शुक्रवार) को डीडीएमए के जारी आदेश में दफ्तरों को खोलने के लिए किसी तारीख का जिक्र नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि सोमवार से दिल्ली में दफ्तर खुलने जा रहे हैं।

करना होगा इन नियमों का पालन

  • दफ्तर में मास्क लगाना होगा
  • शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा
  • सैनिटाइटर का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से करना होगा, इसके लिए दफ्तर गेट पर भी सैनिटाइजर का इंतजाम करने के लिए कहा है।

पहले से खुल रहे हैं ये संस्थान

  • प्राइवेट बैंक 
  • ज़रूरी सर्विस देने वाली कंपनियों के दफ्तर 
  • इंश्योरेंस/मेडिक्लेम कंपनी 
  • फार्मा कंपनियों के दफ्तर जिसमें प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के प्रबंधन की जरूरत हो, खुले हैं
  • रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियमित संस्थाएं या इंटरमीडियरी के दफ्तर खुले हैं
  • सभी नान बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के दफ्तर खुले हैं
  • सभी माइक्रोफाइनेंस संस्थान खुले हैं
  • अगर अदालतें/ ट्रिब्यूनल या कमीशन खुले है तो वकीलों के दफ्तर खुले हैं
  • कोरियर सर्विस से जुड़ी गतिविधियां जारी हैं

जारी रहेंगे ये प्रतिबंध

  • वीकेंड पर बंद रहेंगे दफ्तर
  • वीकेंड पर शनिवार और रविवार को सभी तरह के दफ्तर बंद रहेंगे।
  • दिल्ली मेट्रो का परिचालन 15-20 मिनट के अंतराल पर होगा।
  • नाइट कर्फ्यू पूर्व की तरह रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा।
  • मास्क नहीं लगाने, सार्वजनिक स्थलों पर थूकने और शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
  • बाजार में सख्ती से कोविड प्रोटोकाल का पालन करना होगा। लापरवाही मिलने पर स्थानीय प्रशासन बाजार बंद करा सकता है।
  • स्कूब भी फिलहाल हैं बंद

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