मुख्य न्यायिक अधिकारी विनोद शर्मा ने जालसाजी और लोक संपत्ति अधिनियम के मामले में आरोपी सदर विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी और दो साले सहित पांच लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किये हैं।
दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के रैनी गांव स्थित एफसीआई गोदाम की जिला प्रशासन ने जांच की थी। इसमें पता चला कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की जमीन बिना अनुमति के बैनामा करा लिया गया। इसके अलावा दबाव बनाकर काश्तकारों से अन्य जमीनों का एग्रीमेंट करा लिया गया था।
इस मामले में तत्कालीन डीएम ज्ञानप्रकाश त्रिपाठी के आदेश पर दक्षिण टोला थाने में नौ जुलाई को धोखाधड़ी, अभिलेखों से छेड़छाड़ और लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई थी।
इसमें विकास कंस्ट्रकशन रजदेपुर देहाती रौजा गाजीपुर और पार्टनर आतिफ को नामजद किया गया था। मामले की विवेचना प्रभारी निरीक्षक परमानंद मिश्र को सौंपी गई। विवेचना के दौरान माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी और उनके दो साले सहित पांच लोगों का नाम प्रकाश में आया।
शुक्रवार को मामले के विवेचक ने सीजेएम कोर्ट मे प्रार्थना पत्र देकर आरोपी आफसा अंसारी पत्नी मुख्तार अंसारी, निवासी तरंजी मोहल्ला, थाना मोहम्मदाबाद यूसुफपुर, गाजीपुर, आतिफ उर्फ सरजील रजा, निवासी सैयद बाड़ा, थाना कोतवाली, गाजीपुर, अनवर शहजाद, निवासी सैयद बाड़ा, थाना कोतवाली, गाजीपुर, जाकिर उर्फ विक्की, निवासी मुस्तफाबाद, थाना कोतवाली, गाजीपुर, रवि नरायन सिंह, निवासी डोमनपुरा बालापुर, थाना मोहम्मदाबाद यूसुफपुर, गाजीपुर के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग की। सुनवाई के बाद सीजेएम ने सभी के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।