जानें क्या है IRCTC का टिकट कैंसिलेशन नियम, इन 5 परिस्थितियों में नहीं मिलेगा रिफंड

ट्रेन का छूटना आम बात है. कई बार कुछ मिनट लेट पहुंचने की वजह से ट्रेन छूट जाती है तो, कई बार प्लान में अचानक बदलाव की वजह से टिकट कैंसिल कराना पड़ता है. IRCTC ऑनलाइन टिकट काटने की भी सुविधा देता है. हालांकि, ऑनलाइन टिकट खुद-ब-खुद कैंसिल हो जाता है, अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं होता है. ऑफलाइन (काउंटर) टिकट पर आप वेटिंग रहते हुए यात्रा कर सकते हैं. हालांकि, वेटिंग की सुविधा केवल स्लीपर क्लास के लिए उपलब्ध है. एसी क्लास में वेटिंग टिकट पर यात्रा नहीं कर सकते हैं. अगर टिकट कैंसिल कराते हैं तो कैंसिलेशन फीस के अलावा रिफंड हो जाता है. लेकिन, कैंसिलेशन को लेकर भी नियम है. ट्रेन खुलने से कितना पहले टिकट कैंसिल करवाते हैं, उसके आधार पर रिफंड मिलता है. हालांकि, नीचे कुछ शर्तें दी गई हैं. इस स्थिति में रिफंड का फायदा नहीं उठा सकते हैं.

1. कंफर्म टिकट अगर यात्रा से चार घंटे पहले कैंसिल नहीं किया जाता है तो रिफंड नहीं मिलेगा.
2. अगर RAC और वेटिंग लिस्ट टिकट ट्रेन खुलने के समय से आधे घंटे पहले कैंसिल किया जाता है तो रिफंड नहीं मिलेगा.
3. अगर आपने RAC टिकट पर यात्रा नहीं की तो रिफंड नहीं मिलेगा.
4. काउंटर टिकट खो जाने पर पैसेंजर्स डुप्लीकेट टिकट के आधार  पर यात्रा कर सकता है.
5. चार्ट बन जाने तक अगर टिकट नहीं कैंसिल कराया है तो रिफंड नहीं मिलेगा.

इसके अलावा अब रेल टिकट रिफंड की स्थिति के लिए आपको रेलवे काउंटरों पर जाने की जरूरत नहीं होगी. टिकट के पीएनआर नंबर से ही आप रिफंड की ताजा जानकारी पा सकते हैं. इससे पता चलेगा कि रिफंड मंजूर हुआ या नहीं और अगर हुआ तो चेक या ड्राफ्ट तैयार हुआ या नहीं या फिर उसे आपके पते पर भेजा गया है या नहीं. इसमें तत्काल और पहले से बुक कराए टिकट दोनों की जानकारी मिलेगी.

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