जमानत मिलने के बाद भी घर नहीं जा सकेंगे कैदी, गृह विभाग ने दिया ये निर्देश

कोरोना के मद्देनजर गृह विभाग ने जेल से छूटने वाले बंदियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है। इसमें कहा है कि यदि बंदियों को कोर्ट से जमानत मिलती है तो जेल से निकलने से पहले उनकी कोरोना जांच की जाएगी। जांच में संक्रमित पाए जाने या कोरोना के लक्षण रहने पर उन्हें घर नहीं बल्कि कोविड केयर सेंटर भेजा जाएगा। 

गृह विभाग ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है कि जेल के बंदियों की कोरोना जांच कराएं। जेल में डॉक्टरों की टीम तैनात करें, जो नये आने वाले बंदी और कोर्ट ले जाए जाने वाले बंदियों की कोरोना जांच करेंगे। रिपोर्ट निगेटिव मिलने के बाद ही बंदियों को कोर्ट ले जाया जाएगा। गृह विभाग ने सूबे के सभी सिविल सर्जन को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि जिला स्वास्थ्य विभाग जेल में डॉक्टरों की टीम भेजकर बंदियों के बीच जागरूकता अभियान चलाए। जागरूकता अभियान में डॉक्टर बंदियों को सोशल डिस्र्टेंंसग व मास्क लगाने के बारे में बताएंगे। 

संक्रमित बंदी जेल में ही रहेंगे क्वारंटाइन

कोरोना जांच में संक्रमित पाए जानेवाले बंदियों को जेल में अलग रखा जाएगा। वे जेल में ही क्वारंटाइन रहेंगे। जबतक उनके लक्षण कम नहीं होते या वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, उन्हें दूसरे बंदियों से अलग रखा जाएगा।इसके लिए सभी जेलों में अगल सेल बनाने का भी निर्देश दिया गया है। 

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com