फूड केटरिंग कंपनी की ब्रांच से 900 जूस के डिब्बे चुराए गए थे. खलीज टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अल बशरा में अप्रैल 2017 से मई 2018 के बीच यह चोरी अंजाम दी गई और चोरी किए गए जूस उत्पाद का मूल्य करीब 23,760 दिरहम था.दुबई में चोरी करना दो भारतीयों को महंगा पड़ गया. दुबई की एक अदालत ने दो भारतीय समेत एक पाकिस्तानी नागरिक को एक फूड केटरिंग कंपनी की ब्रांच से 900 जूस के डिब्बे चुराने के जुर्म में छह महीने जेल की सजा सुनाई है. साथ ही उन पर 1,50,000 दिरहम का जुर्माना भी लगाया है.
चोरी का यह मामला पुलिस अकादमी में मौजूद फूड केटरिंग कंपनी की ब्रांच से जुड़ा है. जहां से 900 जूस के डिब्बे चुराए गए थे. खलीज टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अल बशरा में अप्रैल 2017 से मई 2018 के बीच यह चोरी अंजाम दी गई और चोरी किए गए जूस उत्पाद का मूल्य करीब 23,760 दिरहम था.
रिपोर्ट में बताया गया कि मालगोदाम के भारतीय रखवाले ने एक भारतीय और एक पाकिस्तानी आदमी को सुपुर्दगी के दौरान बड़ी मात्रा में जूस के डिब्बे ले जाने में मदद की थी, जबकि उन डिब्बों को माल गोदाम में जमा करना था. बाद में उन लोगों ने उस जूस को बेच दिया था.
आईएएनएस के मुताबिक, इस चोरी की वारदात में शामिल माल गोदाम के रखवाले को इस सांठ-गांठ के लिए 10,800 दिरहम की रकम मिली थी. उसने प्राप्तियों और बिलों पर हस्ताक्षर किया कि माल वितरित किया गया और गोदाम में जमा कर दिया गया.
लेकिन मामले खुलासा हो गया. और एक एक कर सभी आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए. अदालत ने तीनों दोषियों को जेल की सजा के अलावा आर्थिक जुर्माना भी लगाया. जिसके तहत तीनों पर अलग-अलग 23,760 दिरहम का जुर्माना किया गया है.