चारा घोटाले में फैसला हमारे खिलाफ, लेकिन हम देश छोड़ने वाले नहीं हैं: राबड़ी देवी

चारा घोटाले में फैसला हमारे खिलाफ, लेकिन हम देश छोड़ने वाले नहीं हैं: राबड़ी देवी

बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अपने पति और राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के एक केस में दोषी करार देने पर टिप्पणी की है. राबड़ी देवी ने कहा है कि वह कोर्ट के फैसले का सम्मान करती हैं.चारा घोटाले में फैसला हमारे खिलाफ, लेकिन हम देश छोड़ने वाले नहीं हैं: राबड़ी देवीबिहार की पूर्व सीएम रहीं राबड़ी ने कहा, हालांकि उन्हें कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. राबड़ी ने कहा कि ऐसा नहीं हुआ, इसलिए वे राहत के लिए उच्च न्यायालय की शरण में जाएंगे. राबड़ी ने इसके साथ ही टिप्पणी की कि भले ही कोर्ट से उनके खिलाफ फैसला आया हो, लेकिन वे देश छोड़ कर नहीं जाने वाले हैं.

राबड़ी की टिप्पणी पिछले दिनों के घटनाक्रम को लेकर है. कुछ दिनों पहले पीएनबी में महाघोटाले और फर्जीवाड़े के आरोपी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी देश छोड़कर चले गए थे. इन दोनों हीरा व्यापारियों के देश छोड़कर जाने के बाद विपक्षी दल लगातार सत्तारूढ़ दल बीजेपी को निशाने पर लिए हुए हैं.

वहीं, दूसरी ओर बिहार में लालू प्रसाद यादव समेत राजद के दूसरे नेता अपने खिलाफ सीबीआई समेत दूसरी जांच एजेंसियों की कार्रवाई के पीछे केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी का हाथ बताते रहे हैं. राबड़ी देवी ने अपने पति को चारा घोटाले के एक और मामले में दोषी ठहराए जाने पर टिप्पणी कर अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी पर ही निशाना साधा है.

आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को सोमवार को चारा घोटाले के चौथे केस में दोषी करार दिया गया. दुमका  कोषागार से जुड़े केस में सोमवार को रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव समेत 19 आरोपियों को दोषी करार दिया. जबकि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा समेत 12 आरोपियों को बरी कर दिया गया.

लालू प्रसाद यादव को कोर्ट ने पेश होने के लिए कहा था. लेकिन सोमवार को लालू के जेल से कोर्ट पहुंचने से पहले ही उनके खिलाफ फैसला सुना दिया गया. हालांकि, अभी उनकी सजा का ऐलान नहीं किया गया है. कोर्ट से लालू फिर अस्पताल चले गए हैं, जहां तबीयत खराब होने के चलते वो पहले से ही भर्ती हैं.

सीबीआई के वकील ने बताया कि दुमका केस में 12 लोगों को रिहा किया गया है, जबकि लालू समेत 19 आरोपियों को दोषी पाया गया है. हालांकि, अभी सजा का ऐलान नहीं हुआ है. उन्होंने बताया- कोर्ट ने कहा है कि 21, 22 और 23 मार्च को सजा पर बहस होगी. उन्होंने बताया कि हर दिन 6-6 दोषियों को सजा सुनाई जाएगी. ऐसे में माना जा रहा है कि 22 मार्च को लालू प्रसाद की सजा पर ऐलान हो सकता है.  

दोषी-  अजीत कुमार वर्मा, आनंद कुमार सिंह, नंद किशोर, महेंद्र सिंह वेदी, राज कुमार, राजा राम, रघुनंदन प्रसाद, राजेन्द्र कुमार, फूलचंद और सरमेंद्र दास को दोषी पाया गया है.

बरी- पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के अलावा एमसी सुवर्णो, ध्रुव भगत, अधीप चंद, जगदीश शर्मा, महेश प्रसाद, आरके राणा को बरी कर दिया गया है. 

लालू प्रसाद यादव के वकील ने बताया कि अभी तक सभी केस में कम से कम 3.5 साल और ज्यादा से ज्यादा 5 साल की सजा हुई है. उन्होंने कहा कि हम कोर्ट से लालू यादव की तबीयत और उम्र का हवाला देते हुए कम से कम सजा की मांग करेंगे.

ये है चौथा केस

लालू यादव पहले से ही चारा घोटाला के तीन अन्य मामलों में दोषी ठहराये जाने के बाद से रांची की बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं. चारा घोटाले का ये चौथा यानी दुमका कोषागार केस 3 करोड़ 13 लाख रुपये के गबन का है. इससे पहले सीबीआई की विशेष अदालत ने 5 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

24 जनवरी से जेल में बंद

चारा घोटाला से जुड़े चाईबासा केस में रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने 24 जनवरी को लालू यादव को दोषी पाते हुए 5 साल जेल की सजा सुनाई थी. साथ ही 10 लाख का जुर्माना भी लगाया गया था. लालू के अलावा जगन्नाथ मिश्र को सीबीआई की विशेष अदालत ने चाईबासा कोषागार से 35 करोड़, 62 लाख रुपये का गबन करने के केस में ये सजा सुनाई थी. तब से लालू जेल में बंद हैं.

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