हाईकोर्ट ने कहा, लॉरेंस की हिरासत तो नाम मात्र की थी, पंजाब में उसे स्टेट गेस्ट जैसी सुविधाएं मिल रही थीं। कोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया कि एसआईटी की रिपोर्ट देखकर एसएसपी व एसपी पर उचित कार्रवाई करें। नहीं तो हम आदेश देंगे।
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के पुलिस हिरासत में इंटरव्यू के मामले में छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई करने और मोहाली के एसएसपी व एसपी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को जमकर फटकार लगाई है।
हाईकोर्ट ने कहा, लॉरेंस की हिरासत तो नाम मात्र की थी, पंजाब में उसे स्टेट गेस्ट जैसी सुविधाएं मिल रही थीं। कोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया कि एसआईटी की रिपोर्ट देखकर एसएसपी व एसपी पर उचित कार्रवाई करें। नहीं तो हम आदेश देंगे।
जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल व जस्टिस लपिता बनर्जी की पीठ ने डीएसपी व कांस्टेबलों के निलंबन की जानकारी दिए जाने पर पूछा कि मोहाली के तत्कालीन एसएसपी व एसपी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई।
पंजाब के एजी ने बताया कि एसएसपी को इस बारे में जानकारी नहीं थी। तब पीठ ने पूछा कि लॉरेंस के साथ इतना बड़ा काफिला चलता है, यह कैसे हो सकता है कि एसएसपी को इसकी जानकारी न हो।
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