गुजरात: विवाहिता को भगाकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दस साल की जेल

अहमदाबाद, एक साल पहले 16 साल की विवाहिता को भगाकर उसके साथ बार-बार दुष्कर्म करने के मामले में सेशंस कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए दस साल की सख्त कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। गुजरात के मातर कस्बे के पास आंत्रोली गांव  निवासी प्रवीण राठौड़ अहमदाबाद जिले के मेहमदाबाद कस्बे की 16 साल 9 माह की विवाहिता के साथ इंटरनेट मीडिया पर दोस्ती कर 14 जुलाई 2020 को अपने साथ भगा ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया।

इसके बाद भी प्रवीण पीड़िता को बार-बार धमकी देकर ब्लैकमेल करता रहा और उसके साथ कई बार दुष्कर्म भी किया। पीड़िता के पिता ने मेहमदाबाद पुलिस थाने में इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। नडियाद सेशन कोर्ट ने करीब 1 साल बाद इस मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी प्रवीण राठौड को 10 साल की सख्त कैद की सजा सुनाई है।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376 (2) तथा यौन अपराधों से बच्चे की सुरक्षा 2012 के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। अदालत ने विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी को सज़ा दी। सेशन जज डीआर भट्ट ने सरकारी वकील एमबी दवे की दलीलों को मानते हुए कहा कि ऐसे केस में आरोपी के साथ रियायत बरतने से समाज में एक गलत मैसेज जाएगा।

समाज में कुकृत्य करने वालों तथा बच्चों के साथ जघन्‍य अपराध करने वालों को संदेश मिल सके, इस मामले में ऐसा फैसला किया जाना चाहिए। अदालत में आरोपी को अलग-अलग धाराओं में अलग-अलग सजाएं दी, इनमें दो सजा पांच-पांच साल वह 10 हजार रुपए की सहायता जबकि दो सजाएं 10-10 साल की सजा दी है। इस केस में अदालत ने दोषी व्यक्ति पर जुर्माने के साथ पीड़िता को 1 लाख का मुआवजा तथा राज्य सरकार को 2 लाख का  हर्जाना भरने को कहा है।

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