यातायात नियमों का उल्लंघन कर अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डालने वाले वाहन चालक सावधान हो जाएं। नए मोटर एक्ट के प्रावधानों के तहत उन्हें सितंबर से कई गुना अधिक जुर्माने भरने पड़ेंगे। सरकार इन प्रावधानों को 1 सितंबर से लागू करने जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को इसका एलान कर दिया।
मंत्रालय की नई वेबसाइट लांच करते हुए गडकरी ने कहा कि हमने नए मोटर वाहन एक्ट, 2019 के 63 उपबंधों, जिनमें नियम बनाने की जरूरत नहीं है, को सितंबर से लागू करने का निर्णय लिया है। इन उपबंधों का संबंध बढ़े हुए जुर्मानों से है। नए मोटर एक्ट में विभिन्न यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्मानों की राशि कई गुना बढ़ा दी गई है। उदाहरण के लिए बिना हेलमेट के दुपहिया चलाने अथवा बिना सीट बेल्ट के कार चलाने पर अब 100 रुपये के बजाय 1000 रुपये की पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। जबकि बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 500 रुपये की बजाय 5000 रुपये का अर्थदंड लगेगा। यही नहीं, निर्धारित से अधिक रफ्तार पर गाड़ी चलाने पर 400 रुपये के बजाय वाहन की श्रेणी के अनुसार 1000 रुपये (एलएमवी) अथवा 2000 रुपये (मीडियम यात्री वाहन) की रसीद कटेगी।
इसी प्रकार शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2000 रुपये के बजाय 10,000 रुपये तथा बिना परमिट वाहन चलाते पकड़े जाने पर 5000 रुपये के बजाय 10 हजार रुपये का अर्थदंड भरना पड़ेगा। नया मोटर एक्ट हाल ही में संसद से पारित हुआ है। गडकरी ने कहा कि मंत्रालय ने जुर्माने से संबंधित सभी उपबंधों को विधि मंत्रालय के पास राय के लिए भेजा है। दो-चार दिन में वहां से स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। इसके बाद इन उपबंधों को 1 सितंबर से लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
उन्होंने जुर्माने बढ़ने से सड़क दुर्घटनाओं में कमी की उम्मीद जताई। लेकिन माना कि ज्यादा सड़क हादसे घटिया सड़क निर्माण तथा डिजाइन की खामियों के कारण होते हैं। यही वजह है कि सरकार ने देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गो पर 786 दुर्घटना बहुल मार्ग-खंडों (एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट्स) की पहचान की है और उन्हें दुरुस्त करने की परियोजना चला रखी है।
इसके अलावा विश्व बैंक तथा एडीबी की मदद से 14 हजार करोड़ रुपये की एक अन्य परियोजना तैयार करने के प्रयास हो रहे हैं, जिसके तहत राष्ट्रीय राजमार्गो के साथ-साथ प्रादेशिक राजमार्गो तथा जिला स्तरीय सड़कों पर भी ब्लैक स्पॉट्स की पहचान कर उन्हें ठीक किया जाएगा।31 दिसंबर से राष्ट्रीय राजमार्गो पर एक छोड़ सभी लेनों को फास्टैग लेन में परिवर्तित करने की योजना के बात गडकरी ने कहा कि अब तक 52.59 फास्टैग जारी किए जा चुके हैं। बाईस प्रमाणित बैंक अपनी चुनिंदा शाखाओं और टोल प्लाजा पर इनकी बिक्री कर रहे हैं।
किसी भी बैंक का खाताधारक फास्टैग को अपना सकता है। आरटीओ से भी फास्टैग की बिक्री के प्रयासफास्टैग की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सड़क मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर आरटीओ परिसरों के भीतर इनकी बिक्री की सुविधा प्रदान करने का अनुरोध किया है। नई परिवहन नीति लाने की तैयारी :इस दौरान गडकरी ने नई परिवहन नीति लाए जाने के संकेत भी दिए। उन्होंने कहा कि देश के अधिकांश राज्य परिवहन निगम घाटे में चल रहे हैं और उनकी हालत खराब है। इसे ठीक करने के लिए हम नई परिवहन नीति का मसौदा तैयार कर रहे हैं। इस पर राज्यों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा।
जानें नए संशोधित नियमों के तहत कितना देना होगा जुर्माना
धाराएं वर्तमान में जुर्माना प्रस्तावित जुर्माना राशि
177 सामान्य 100 रुपये 500 रुपये
नया 177ए सड़क विनियमन उल्लंघन के नियम 100 रुपये 500 रुपये
178 बिना टिकट सफर 200 रुपये 500 रुपये
179 अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना 500 रुपये 2000 रुपये
180 बिना लाइसेंस के वाहनों का अनाधिकृत उपयोग 1000 रुपये 5000 रुपये
181 बिना लाइसेंस के वाहन चलाना 500 रुपये 5000 रुपये
182 अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग 500 रुपये 10,000 रुपये
182 बी ओवरसाइज वाहन नया 5000 रुपये
183 ओवर स्पीडिंग 400 रुपये एलएमवी के लिए 1000 रुपये, मध्यम श्रेणी के यात्री वाहन के लिए 2000 रुपये।
184 खतरनाक ड्राइविंग 1000 रुपये 5000 रुपये तक
185 नशे में ड्राइविंग 2000 रुपये 10,000 रुपये
189 स्पीडिंग-रेसिंग 500 रुपये 5,000 रुपये
192 ए बिना परमिट का वाहन 5000 रुपये तक 10,000 रुपये तक
193 एग्रीगेटर्स टैक्सी वालों के लिए नया 25,000 से 1,00,000 रुपये तक
194 ओवरलोडिंग 2000 रुपये और प्रति टन 20,000 रुपये और प्रति टन
1000 रुपये अतिरिक्त 2000 रुपये अतिरिक्त
194 ए यात्रियों की ओवरलोडिंग — 1000 रुपये प्रति यात्री
194 बी सीट बेल्ट 100 रुपये 1000 रुपये
194 सी दो पहिया वाहनों पर क्षमता से ज्यादा वजन 100 रुपये 2000 रुपये, तीन माह के लिए लाइसेंस सस्पेंड
194 डी हेलमेट 100 रुपये 1000 रुपये और 3 महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड
194 ई इमरजेंसी वाहनों जैसे एंबुलेंस और नया प्रावधान 10,000 रुपये फायरब्रिगेड को रास्ता न देना
196 बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग 1000 रुपये 2000 रुपये
199 नाबालिगों द्वारा ड्राइविंग नया प्रावधान पेरेंट्स, वाहन के मालिक को दोषी ठहराया जाएगा। साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माने के साथ 3 साल की कैद। नाबालिग पर जस्टिस जुवेनाइल एक्ट में मामला दर्ज होगा और मोटर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन कैंसल होगा।
206 अधिकारियों के पास दस्तावेज जमा कराने का अधिकार नया प्रावधान अंडर सेक्शन 183, 184, 185, 189, 190, 194C, 194D, 194E के तहत ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन
210 बी कानून का पालन कराने वाली अथॉरिटी के कर्मचारी या अधिकारी द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन नया प्रावधान संबंधित धारा के उल्लंघन का दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा।