भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन और उनके भाई को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में भाजपा नेता और उनके भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निचली अदालत के आदेश को रद कर दिया है।

हाईकोर्ट ने दुष्कर्म मामले में भाजपा नेता शहनवाज हुसैन और उनके भाई के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निचली अदालत के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट ने रद कर दिया है। न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने हुसैन और उनके भाई को सुनवाई का अवसर देने के बाद मामले में नए सिरे से फैसले देने के लिए वापस अदालत में भेज दिया। हुसैन ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी थी।
पीड़ित महिला ने आरोप लगाया था कि हुसैन के भाई शाहबाज हुसैन ने वर्ष 2017 में शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया, जबकि भाजपा नेता ने उसे इस मामले दबाने की कोशिश की थी। वहीं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 31 मई 2022 को मामले को संज्ञेय अपराध बताते हुए दिल्ली पुलिस को शहनवाज हुसैन वि उनके भाई शाहबाज हुसैन ने वर्ष 2017 में शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया, जबकि भाजपा नेता ने उसे इस मामले दबाने की कोशिश की थी। वहीं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 31 मई 2022 को मामले को संज्ञेय अपराध बताते हुए दिल्ली पुलिस को शहनवाज हुसैन वि उनके भाई शाहबाज के खिलाफ प्राथमिकी करने का आदेश दिया था।
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