
घाटी में हिंसा के दौरान होने वाली पैलेट गन के इस्तेमाल पर जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि सेना के पास अनियंत्रित भीड़ को काबू में करने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल के सिवा कोई और रास्ता नहीं होता। न्यायधीश एन पॉल वंसताकुमार और अली मोहम्मद की पीठ ने कहा कि हिजबुल आतंकी बुरहान वानी की मौत पर घाटी में जैसे हालात हैं। उन्हें देखते हुए पैलेट गन के इस्तेमाल के फैसले को गलत नहीं माना जा सकता।
साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि ऐसी स्थितियों में हालात को काबू में करने के अदालत ये मानती है कि ऑफिसर उपलब्ध सभी संसाधनों के उचित उपयोग की पूरी समझ रखते हैं। ऐसे में बिना घाटी में स्थितियों की गंभीरता को जाने पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक नहीं लगाई जा सकती है।
Live Halchal Latest News, Updated News, Hindi News Portal