मोदी सरकार सोमवार को ‘विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम’ (एसपीजी एक्ट) संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश करेगी. इसमें किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार को एसपीजी की सुरक्षा के दायरे से बाहर रखने का प्रस्ताव किया गया है. कैबिनेट पहले ही एसपीजी कानून में संशोधन विधेयक को हरी झंडी दे चुकी है. संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने बताया कि सोमवार को एसपीजी एक्ट में संशोधन के लिए विधेयक लाया जाएगा.
उल्लेखनीय है कि प्रतिष्ठित एसपीजी कमांडो देश के प्रधानमंत्री, उनके परिजनों, पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा का जिम्मा संभालते हैं. सुरक्षा संबंधी खतरों के आधार पर यह सुरक्षा प्रदान की जाती है.
प्रस्तावित विधेयक में पूर्व प्रधानमंत्रियों के परिवार के सदस्यों को एसपीजी सुरक्षा के दायरे से बाहर रखने का प्रस्ताव किया गया है. सूत्रों के अनुसार, एसपीजी कानून के तहत पूर्व प्रधानमंत्री के पद छोड़ने के एक साल बाद तक या फिर खतरे के आंकलन के आधार पर एसपीजी सुरक्षा देने के प्रावधान में परिवर्तन नहीं किया जाएगा.
कांग्रेस ने बीते सप्ताह संसद के दोनों सदनों में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी की एसपीजी सुरक्षा वापस लिए जाने का मुद्दा उठाया था. हालांकि, सत्तारूढ़ बीजेपी ने कहा कि यह फैसला गृह मंत्रालय का है और इसमें कोई राजनीति नहीं है.