एंटरटेनमेंट पार्कों के लिए केंद्र ने जारी किया विशेष दिशा-निर्देश, जानें सरकार की गाइडलाइंस

कोरोना संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को एंटरटेनमेंट (मनोरंजन) पार्कों और इस तरह के स्थानों के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए। इसमें मंत्रालय ने कहा है कि हफ्ते में सभी दिन भीड़ एक जैसी नहीं रहेगी, वीकेंड या छुट्टी वाले दिनों में भीड़ काफी ज्यादा हो सकती है। लिहाजा योजना इन ज्यादा भीड़ वाले दिनों को ध्यान में रखकर होनी चाहिए।

ये है सरकार के दिशानिर्देश-

– खिड़कियों और दरवाजों को खुला रखकर जहां तक संभव हो प्राकृतिक हवा का संचार होते रहना चाहिए।

– छोटे और बंद स्थानों के इस्तेमाल को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

– प्रवेश और राइड्स के लिए लाइन लगाते समय छह फीट की शारीरिक दूरी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

– स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे, लेकिन पानी की थीम वाले पार्को में पानी को नियमित रूप से फिल्टर और उसकी क्लोरीन से सफाई की जाएगी।

– थियेटर, फूड कोर्ट और रेस्तरां में बैठने की कुल क्षमता के सिर्फ 50 फीसद की अनुमति प्रदान की जाएगी।

– ऑर्डर देने के लिए संपर्क रहित माध्यम और भुगतान के लिए डिजिटल माध्यम को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

– राइड्स से पहले उपकरणों की बार-बार छुई जाने वाली सतहों को सैनिटाइज किया जाएगा।

– राइड्स से पहले और बाद में विजिटर्स अपने हाथ सैनिटाइज करेंगे।

– शारीरिक दूरी मानकों का पालन करने के लिए एलीवेटर्स में लोगों की संख्या सीमित की जाएगी।

– एस्केलेटर्स के इस्तेमाल के दौरान एक पायदान छोड़कर और एक पायदान पर एक व्यक्ति को प्रोत्साहित किया जाएगा।

– राइड्स और फूड कोर्ट इत्यादि में भीड़ जुटने का पता लगाने के लिए सीसीटीवी से निगरानी सुनिश्चित की जाएगी।

 

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