महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश से हवाई जहाज के जरिए जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर उतरने वाले सभी यात्रियों की शत-प्रतिशत कोरोना जांच की जाएगी।
साथ ही देहरादून जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण में तेजी लाने को लेकर अतिरिक्त मोबाइल टीमें तैनात की जाएंगी। इस संबंध में जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने संबंधित स्वास्थ विभाग व संबंधित अधिकारियों को कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने वर्चुअल माध्यम से आयोजित कोविड-19 समीक्षा बैठक की। उन्होंने चिकित्सा अधीक्षक डोईवाला को निर्देश दिए कि देश के कई राज्यों में कोविड के नये वैरिएंट के चिन्हित होने के मद्देनजर जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर आने वाले व्यक्तियों विशेषकर महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, केरल से आने वाली फ्लाइट के सभी यात्रियों की सख्ती से कोरोना जांच की जाए।
कर्मियों एवं फल-सब्जी वालों का योजनाबद्ध तरीके से टीकाकरण करवाने के निर्देश
जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों को अपने क्षेत्रों में कर्मचारियों के साथ ही कर्मियों एवं फल-सब्जी वालों का योजनाबद्ध तरीके से टीकाकरण करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में अतिरिक्त मोबाइल टीमें लगाकर टीकाकरण कार्य किया जाए। ताकि कोई भी व्यक्ति टीकाकरण से वंचित न रहे।
उन्होंने निर्देश दिए कि औद्योगिक क्षेत्रों में कामगारों एवं श्रमिकों के टीकाकरण के लिए महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र से समन्वय करते हुए टीकाकरण किया जाए। उन्होंने जिला सर्विलांस अधिकारी को निर्देश दिए कि जिन कार्यस्थलों, स्थानों पर टीके की दूसरी डोज लगनी है, वहां पर सम्बन्धित संस्थान से समन्वय कर शिविर का आयोजन किया जाए।
उन्होंने जिला सर्विलांस अधिकारी को कार्मिकों एवं उनके परिजनों के टीकाकरण के लिए तीलू रौतेली के स्थान पर महिला आईटीआई में जम्बो केंद्र बनाए जाने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा धीरे-धीरे अनलॉक की प्रक्रिया प्रारम्भ हो रही है, ऐसे में विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। सभी उप जिलाधिकारियों को अपने क्षेत्रों में कोविड गाइडलाइन का अनुपालन करवाने के साथ ही मास्क का उपयोग एवं सामाजिक दूरी के नियमों का सख्ती से पालन करवाना होगा।
जिलाधिकारी ने सब्जी मण्डी, बाजारों, दुकानों के साथ ही मोहल्लों में दुकानों-चौराहों पर पुलिस के माध्यम से समय-समय पर निरीक्षण करवाने के निर्देश दिए। निर्देश दिए कि जो लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। उनका चालान किया जाए और यदि वह बार-बार प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं तो उनके खिलाफ आपदा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए।