आप विधायक अब्दुल रहमान अन्य को हाईकोर्ट का नोटिस

उच्च न्यायालय ने 2009 में एक सरकारी स्कूल की महिला प्रिंसिपल से मारपीट के मामले में सोमवार को आप विधायक अब्दुल रहमान और अन्य को नोटिस जारी किया है।

उच्च न्यायालय ने 2009 में एक सरकारी स्कूल की महिला प्रिंसिपल से मारपीट के मामले में सोमवार को आप विधायक अब्दुल रहमान और अन्य को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने मामले को 17 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। पूर्व प्रिंसिपल रजिया बेगम ने विधायक को एक साल के लिए परिवीक्षा पर रिहा करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।

राउज़ एवेन्यू अदालत ने 30 अक्टूबर, 2023 को एक पूर्व स्कूल प्रिंसिपल की ओर दायर अपील को खारिज कर दिया, जिसमें हमले के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अब्दुल रहमान और उनकी पत्नी की परिवीक्षा पर रिहाई को चुनौती दी गई थी। अदालत ने आप विधायक अब्दुल रहमान की अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली अपील भी खारिज कर दी थी। 2009 में तत्कालीन सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल पर हमला किया गया और आपराधिक तरीके से धमकाया गया।

आईएम के सहसंस्थापक की याचिका पर कोर्ट ने पुलिस से जवाब मांगा
उच्च न्यायालय ने यूएपीए मामले में वैधानिक जमानत की मांग करने वाले आईएम के सह-संस्थापक अब्दुल सुभान कुरेशी की याचिका पर पुलिस से जवाब मांगा है। दिल्ली पुलिस के अनुसार वह सिमी में एक प्रकाशन का संपादक है और वह इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) के सह-संस्थापकों में से एक है। उन्होंने इस आधार पर जमानत मांगी कि वह चार साल और 10 महीने की सजा काट चुके हैं। उसके खिलाफ करीब 40 मामले दर्ज थे और इस मामले में उसे जून 2019 में गिरफ्तार किया गया था। मामले को आगे की सुनवाई 10 मई को होगी। 

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com