कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने चुनाव आयोग को शिकायत दी थी। इसमें कहा गया था कि हरियाणा सरकार के गजट नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा है कि राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के परामर्श पर 8 मंत्रियों की नियुक्ति करवाई। आदर्श आचार संहिता में नई नियुक्ति पर रोक है। इसके बावजूद मंत्री पद पर नियुक्ति दिलवाना सरासर आदर्श संहिता का उल्लंघन है।
नायब सैनी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर सवाल उठ गए हैं। कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा की शिकायत पर निर्वाचन आयोग ने मंत्रिमंडल के विस्तार पर हरियाणा सरकार के चीफ सेक्रेटरी से जवाब मांगा है।
हरियाणा सरकार ने चुनाव आचार संहिता लगने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया था। विधायक शर्मा ने आयोग को भेजी अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि 16 मार्च को देश में आदर्श आचार संहिता लागू है। इसके बावजूद हरियाणा सरकार ने 19 मार्च को मंत्रिमंडल का विस्तार कर आठ मंत्रियों को राजभवन में शपथ दिलवाई।
हरियाणा सरकार के गजट नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा है कि राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के परामर्श पर 8 मंत्रियों की नियुक्ति करवाई। आदर्श आचार संहिता में नई नियुक्ति पर रोक है। इसके बावजूद मंत्री पद पर नियुक्ति दिलवाना सरासर आदर्श संहिता का उल्लंघन है।
विधायक शर्मा का कहना है कि कई अखबारों में स्पष्ट लिखा है कि नए मंत्रियों की नियुक्ति जातिगत एवं क्षेत्रीय समीकरण को देखते हुए की गई है। आचार संहिता में स्पष्ट लिखा है कि कोई ऐसा कार्य नहीं किया जाना चाहिए जो मतदाताओं को लुभाने एवं उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता हो। शर्मा ने मांग की थी कि आचार संहिता के उल्लंघन पर दोषी अधिकारियों पर सख्त से सख्त से कार्रवाई की जाए।