आइपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को कथित फोन पर धमकी देने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आनन्द प्रकाश सिंह ने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को निर्देश दिया है कि वह आवाज का नमूना देने में विवेचक को सहयोग करें, अन्यथा यह अवधारणा की जाएगी कि प्रश्नगत आवाज उनकी ही है। विवेचक को आवाज का नमूना लेने के लिए बीस दिन का समय दिया गया है। अदालत के पूर्व आदेश के अनुपालन में सीओ बाजार खाला एवं वादी अमिताभ ठाकुर सुनवाई के समय उपस्थित थे।
अदालत के समक्ष शिकायतकर्ता अमिताभ ठाकुर द्वारा कहा गया कि 10 जुलाई 2015 को उन्हें मुलायम सिंह यादव द्वारा मोबाइल फोन पर धमकी देकर परिणाम भुगतने को कहा गया था। अदालत ने इस मामले में 20 अगस्त, 2016 को विवेचक को निर्देश दिया था कि वह आरोपित की आवाज का नमूना लेकर मिलान करे, लेकिन आदेश का अनुपालन अभी तक नहीं हो सका है।