यूपी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर के लिए अधिकतम 25 लाख और 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है। इस योजना में 18 से 40 साल के युवा आवेदन कर सकते हैं।
केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से युवाओं की मदद के लिए कई योजनाओं को चलाया जा रहा है। इन योजनाओं की सहायता से सरकार की कोशिश युवाओं की मदद करना और उनके जीवन स्तर को बढ़ाना है। ऐसी ही एक योजना यूपी सरकार की है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में युवा स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में…
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना क्या है?
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना यूपी सरकार की एक स्कीम है। इसके तहत सरकार युवाओं को रोजगार शुरू करने सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत आप इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर में उद्योग लगाने के लिए लोन ले सकते हैं। इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए अधिकतम 25 लाख का लाख का लोन और सर्विस सेक्टर के लिए 10 लाख रुपये का लोन देती है। सरकार लोन अमाउंट का 25 प्रतिशत ही मार्जिन मनी देती है।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शर्तें
- आवेदक का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए।
- किसी राष्ट्रीकृत बैंक /वित्तीय संस्था/ सरकारी संस्था इत्यादि का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
- इस जैसी केंद्र सरकार की किसी अन्य योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ आवेदक या फिर उसके परिवार के सदस्य को एक ही बार दिया जाता है।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आय प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- जाति प्रमाणपत्र
- शैक्षिक प्रमाणपत्र
- बैंक अकाउंट
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में कैसे करें आवेदन?
- इसके लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट diupmsme.upsdc.gov.in पर जाना होगा।
- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का चयन करें।
- इसके बाद आवेदन के विकल्प पर क्लिक करें।
- नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण का चुनाव करें।
- इसके बाद पंजीकरण फॉर्म भरकर सबमिट कर दें।