अमेजन द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूचर ग्रुप से मांग जवाब

अमेजन द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फ्यूचर ग्रुप को जवाब दाखिल करने को कहा है। अपनी अर्जी में ई-कामर्स कंपनी ने रिलायंस रिटेल के साथ फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) के विलय सौदे पर मध्यस्थता फिर से शुरू करने और फैसला आने तक उसकी संपत्ति को सुरक्षित रखने का निर्देश देने की मांग की है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और हिमा कोहली की पीठ से अमेजन ने वकीलों ने कहा कि वह मध्यस्थता फिर से शुरू करने के अलावा संपत्ति को सुरक्षित रखने का आदेश चाहते हैं ताकि मामले में जीत होने पर उन्हें आसानी से संपत्ति मिल सके।

फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड जवाब दें

पीठ ने अमेजन की तरफ से पेश वकील गोपाल सुब्रमण्यम और रंजीत कुमार से कहा, ‘हम इस मामले को 23 मार्च को सुनेंगे और उसी समय कुछ आदेश पारित करेंगे। इस बीच फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड (एफसीपीएल) जवाब दाखिल करें।’ 

दिल्‍ली हाईकोर्ट से अंतरिम आदेश ले सकती है अमेजन

शुरुआत में पीठ ने यह भी कहा कि अगर अमेजन तत्काल कुछ अंतरिम आदेश चाहता है तो वह दिल्ली हाई कोर्ट जा सकता है या मध्यस्थता फिर से शुरू करने पर ट्रिब्यूनल से राहत मांग सकत है। इस पर अमेजन के वकील ने कहा कि वह सर्वोच्च अदालत के आदेश का इंतजार करेंगे।

बता दें कि 2019 में अमेजन और फ्यूचर ने व्यावसायिक साझेदारी की थी। उस समय अमेरिकी कंपनी अमेजन ने भारतीय समूह की इस इकाई में 200 मिलियन डॉलर का निवेश किया था। 2020 में, फ्यूचर समेह को COVID-19 महामारी से बुरी तरह नुकसान हुआ। उसने इसके बाद रिलायंस को संपत्ति बेचने का फैसला किया। इसके बाद अमेजन ने सिंगापुर आर्बिट्रेटर में केस डाला और सेल को रोकने में कामयाब रही। इसके बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे को सुप्रीम कोर्ट समेत दूसरी अदालतों में चुनौती दी है।

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