अनलॉक 3.0: सरकार ने जारी किए निर्देश, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

बुधवार को केंद्र ने ’अनलॉक 3’ के रूप में नए दिशानिर्देश जारी किए – जिसमे रात के कर्फ्यू को खत्म कर दिया और जिम और योग संस्थानों को 5 अगस्त से फिर से खोलने की अनुमति दी।

सिनेमा हॉल मालिकों द्वारा फिर से खोलने की मांग को शासन ने नजरअंदाज कर दिया। थिएटर, बार और क्लब के स्थान भी बंद रहेंगे।

अनलॉक 2 में, रात के कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक थे। इसे अब खत्म कर दिया गया है। इस कदम से दुकानें, मॉल और अन्य प्रतिष्ठान रात 10 बजे के बाद खुले रहेंगे, लेकिन उद्योग में बहुत से लोग इस छूट को लेकर उत्साहित नहीं हैं। अन्य प्रतिबंध कम से कम 31 अगस्त तक जारी रहेंगे।

स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। कोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा या मेट्रो रेल सेवा भी नहीं होगी। राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बैठकों सहित अन्य सभी बड़ी सभाएँ प्रतिबंधित हैं।

15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए एक अपवाद बनाया गया है। गृह मंत्रालय ने 21 जुलाई को समारोह आयोजित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे ताकि सामाजिक दूरियों के मानदंडों को बनाए रखा जा सके और लाल किले में राष्ट्रीय राजधानी, और राज्यों और जिलों में प्रतिभागियों की संख्या पर नजर रखी जा सके।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय व्यायामशालाओं और योग संस्थानों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगा।

सिनेमा उद्योग के सूत्रों ने कहा कि सरकार ने उनकी दलीलों को सहानुभूतिपूर्वक देखने का आश्वासन दिया था। उन्होंने इसे मीडिया की अटकलें करार दिया कि सरकार सिनेमाघरों को 25 प्रतिशत कब्जे के साथ फिर से खोलने की अनुमति दे सकती है, और कहा कि उन्हें इस बारे में सूचित नहीं किया गया था।

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