‘अनलॉक-2’ नये नियम जिम, मेट्रो पर लगी रोक 31 जुलाई तक स्‍कूल-कॉलेज बंद

 कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अनलॉक-2 में ज्‍यादा छूट नहीं दी गई है। अनलॉक-2 में ध्‍यान रखा गया है कि लोग शारीरिक दूरी का पूरा पालन करें। इसलिए मेट्रो, बार, सिनेमा आदि पर रोक बरकरार रखी गई है। अनलॉक-1 खत्म होने से एक दिन पहले केंद्र सरकार ने सोमवार रात अनलॉक-2 के लिए दिशा- निर्देश जारी किए, जो एक जुलाई से प्रभावी होगा। स्कूल-कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे।

उसके बाद राज्यों के साथ विचार-विमर्श के बाद ही इन्हें खोलने का फैसला किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी दिशा- निर्देशों के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भी अभी रोक रहेगी। हालांकि, बंदे भारत अभियान के तहत अंतराष्ट्रीय उड़ानों को छूट रहेगी। घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेनों का दायरा भी चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा। लेकिन मेट्रो रेल, सिनेमा, जिम और बार बंद रहेंगे।

नई गाइडलांइस के अनुसार, रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, इस दौरान लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। जरूरी गतिविधियों और कुछ अन्य को इससे छूट दी गई है।

दिशा-निर्देशों के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकार के प्रशिक्षण केंद्र 15 जुलाई से खुल जाएंगे। इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। कंटेनमेंट जोन में 31 जुलाई तक लॉकडाउन लागू रहेगा। इन क्षेत्रों में सिर्फ आवश्यक सेवाओं को ही अनुमति दी जाएगी। शिफ्ट में काम करने वाले लोगों को रात के कर्फ्यू से छूट रहेगी।

नेशनल और स्टेट हाईवे पर यात्रियों और सामान की आवाजाही की अनुमति होगी। बस, ट्रेन और विमान से उतरकर अपने घर जाने वाले लोगों को भी रात के कर्फ्यू से छूट मिलेगी। दुकानों में भीड़ जमा होने से रोकने के उपाय जारी रहेंगे। एक बार में पांच से ज्यादा लोगों को दुकान में घुसने पर रोक रहेगी। उन्हें भी शारीरिक दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन करना होगा। इसके अलावा सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों और भीड़ जमा होने वाले समारोहों के आयोजन पर रोक जारी रहेगी।

गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस एक जुलाई से प्रभावी होंगी। अनलॉक-2 की गाइडलाइन राज्य, संघ शासित प्रदेश और केंद्र मंत्रालय व उसके विभागों से परामर्श के बाद जारी की गई हैं।

अनलॉक-2 की गाइडलाइन के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट कंटेनमेंट जोन के बाहर खोले जा सकेंगे। 15 जुलाई से इन्‍हें खोलने की इजाजत होगी। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रॉसीजर का पालन करना होगा। गाइडलाइन में राज्यों के लिए प्रावधान किया गया है कि वे कंटनेमेंट जोन के बाहर वैसे बफर जोन की पहचान कर सकते हैं, जहां कोरोना के केस बढ़ने की संभावना है। जिला प्रशासन ऐसी जगहों पर आवश्यक प्रतिबंध लगा सकता है।

उधर, महाराष्‍ट्र के बाद तमिलनाडु सरकार ने एलान किया कि लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ाया गया। चेन्नई और कांचीपुरम, चेंगलपट्टू और तिरुवल्लुवर समेत मदुरै और ग्रेटर चेन्नई पुलिस की सीमा में 5 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा।

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