अगर तोड़े ये पांच ट्रैफिक नियम, तो एक ही दिन में गंवा देंगे पूरे महीने का वेतन

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक, साल 2022 में अधिकारियों ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के लिए देशभर में वाहन मालिकों को 4.73 करोड़ चालान जारी किए। इन चालानों की बकाया राशि 4,654.26 करोड़ रुपये थी। हालांकि यह निश्चित रूप से मंत्रालय के लिए राजस्व एक बहुत अच्छा स्रोत है। लेकिन इससे यह भी पता चलता है कि देश भर में रोजाना होने वाली ट्रैफिक उल्लंघन की समस्या कितनी बड़ी है।
पिछले कुछ वर्षों में, नियम का उल्लंघन करने वालों को हतोत्साहित करने के लिए कई ट्रैफिक उल्लंघनों पर लगाए जाने वाली जुर्माने की राशि में बढ़ोतरी की गई है। हालांकि, आंकड़ों से पता चलता है कि समस्या लगातार बढ़ रही है। वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र नहीं होने से लेकर अकेले 2021 में नशे में ड्राइविंग (डीयूआई) के कारण 1,300 से ज्यादा मौतों तक, भारतीय चालक लापरवाही से यातायात नियमों को तोड़ रहे हैं और दूसरों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं। यहां हम आपको ऐसे पांच बड़े ट्रैफिक उल्लंघन के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें सरकार ने भारतीय सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए महंगा बना दिया है।
वैध पीयूसी नहीं होना
जैसा कि देश स्वच्छ पर्यावरण और टिकाऊ गतिशीलता के लिए प्रतिबद्ध है, हमारा ध्यान हमारी पेट्रोल और डीजल कारों को स्वच्छ और निर्धारित उत्सर्जन सीमा के भीतर रखने पर है। यही कारण है कि वाहन मालिकों को सालाना आधार पर सरकार द्वारा अनुमोदित जांच बिंदुओं से प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणपत्र हासिल करना आवश्यक है। हालांकि, आंकड़ों से पता चलता है कि कई भारतीय वाहन मालिक इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं। अकेले दिल्ली में, यातायात विभाग ने 15 अक्तूबर, 2023 तक अमान्य पीयूसी के लिए 1.5 लाख से ज्यादा जुर्माना जारी किया है। वैध पीयूसी नहीं होने पर केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना लगता है।
एक्सपायर्ड आरसी के साथ वाहन चलाना
भारतीय सड़कों को सुरक्षित रखने में अधिकारियों के सामने एक और समस्या अयोग्य वाहनों की पहचान करना है। जिनका इस्तेमाल लापरवाह मालिकों द्वारा सार्वजनिक सड़कों पर किया जा रहा है। ऐसे ड्राइवरों को हतोत्साहित करने के लिए मंत्रालय ने ऐसे वाहन चलाने पर जुर्माना बढ़ा दिया है जिसका पंजीकरण प्रमाणपत्र एक्सपायर हो चुका है। या फिटनेस टेस्टिंग के दौरान आरटीओ द्वारा अनफिट माना गया है। भारत में ऐसे अयोग्य वाहन चलाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगता है।
शराब पीकर गाड़ी चलाना
देश में सड़क दुर्घटना से संबंधित मौतों में प्रभाव के तहत ड्राइविंग (डीयूआई) प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक है। अगर ट्रैफिक पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है, तो उल्लंघनकर्ता को पहली बार में 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। और दोबारा उल्लंघन करने वालों को 25,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा। इसमें जेल की सजा भी शामिल हो सकती है।
आपातकालीन वाहनों को रास्ता न देना
एक और बड़ा अपराध जिसे रोकने के लिए मंत्रालय गंभीर है, वह है एम्बुलेंस या अग्निशमन ट्रक जैसे आपातकालीन वाहनों को रास्ता न देना। हम देखते हैं कि ऐसे आपातकालीन वाहन भीड़भाड़ वाले इलाकों में फंस जाते हैं, जहां अन्य ड्राइवर आपातकालीन वाहन के लिए रास्ता बनाने को तैयार नहीं होते हैं। यह एक बड़ा अपराध है और अगर कोई आपातकालीन वाहन के रास्ते में आता हुआ पकड़ा जाता है, तो उसे 25,000 रुपये का जुर्माना और 3 साल की जेल भी हो सकती है।
किशोर अपराध
एक और खतरनाक यातायात उल्लंघन एक किशोर ड्राइवर द्वारा किया गया अपराध है। ऐसे मामले में, यदि कोई अनाधिकृत किशोर ट्रैफिक अपराध करता है, तो वाहन मालिक को दोषी माना जाएगा और 25,000 रुपये का जुर्माना और 3 साल तक की कैद की सजा दी जाएगी।

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