तीन न्यायाधीशों का एक पैनल अभियोजक के साक्ष्य पर विचार करेगा और यह निर्धारित करेगा कि गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाए या नहीं। यह भी देखा जाएगा कि मामले को आगे बढ़ने की अनुमति दी जाए या नहीं।इजरायल अंतरराष्ट्रीय अदालत का सदस्य नहीं है इसलिए अगर गिरफ्तारी वारंट जारी भी किया जाता है तो नेतन्याहू और गैलेंट को अभियोजन के किसी भी तत्काल जोखिम का सामना नहीं करना पड़ेगा।
अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के मुख्य अभियोजक ने युद्ध के दौरान की गई कार्रवाई को लेकर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित इजरायल और हमास के नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की मांग की है।
करीम खान ने कहा कि उनका मानना है कि नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योव गैलेंट और तीन हमास नेता (येहिया सिनवार, मोहम्मद दीफ और इस्माइल हनियेह) गाजा पट्टी और इजरायल में युद्ध और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए जिम्मेदार हैं।
इजरायली नेताओं के लिए विदेश यात्रा करना मुश्किल
तीन न्यायाधीशों का एक पैनल अभियोजक के साक्ष्य पर विचार करेगा और यह निर्धारित करेगा कि गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाए या नहीं। यह भी देखा जाएगा कि मामले को आगे बढ़ने की अनुमति दी जाए या नहीं।इजरायल अंतरराष्ट्रीय अदालत का सदस्य नहीं है, इसलिए अगर गिरफ्तारी वारंट जारी भी किया जाता है, तो नेतन्याहू और गैलेंट को अभियोजन के किसी भी तत्काल जोखिम का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन करीम खान की इस मांग से इजरायली नेताओं के लिए विदेश यात्रा करना मुश्किल हो सकता है।
मुख्य अभियोजक का निर्णय एक ऐतिहासिक अपमान
इजरायली विदेश मंत्री ने कहा कि उनके नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की मांग करने का मुख्य अभियोजक का निर्णय एक ऐतिहासिक अपमान है, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि वह ऐसी किसी भी कार्रवाई के खिलाफ लड़ने के लिए विशेष समिति बनाएंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए विश्व नेताओं के साथ काम करेंगे कि इजरायल के नेताओं पर ऐसे किसी भी वारंट को लागू न किया जाए। वहीं, हमास ने भी अपने नेताओं की गिरफ्तारी की मांग करने के आइसीसी अभियोजक के अनुरोध की निंदा की है।
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