यदि आपके बच्चे बस या वैन से स्कूल जाते हैं, तो निश्चित ही यह नई व्यवस्था आपको पसंद आएगी. सूबे की योगी सरकार ने आए दिन होने वाले हादसों से सबक लेते हुए स्कूल वाहनों के लिए विशेष नियम निर्धारित किए हैं. अब स्कूल बसों व वैन में छात्रों को सीट बेल्ट बांधना अनिवार्य कर दिया गया है. जुलाई के अंतिम हफ्ते में डीएम की गठित कमेटी स्कूल संचालकों के साथ बैठक कर अगस्त में नए नियमों का क्रियान्वयन करेगी.

मोटरयान नियमावली में संशोधन करने के बाद स्कूल बस व वैन से आने-जाने वाले बच्चों को सुरक्षित घर पहुंचाने का जिम्मा विद्यालय प्रशासन के कन्धों पर होगा. अभी तक सिर्फ चालक के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य था. अब उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने पूरे राज्य के उप परिवहन आयुक्त परिक्षेत्र, आरटीओ व एआरटीओ को इस संबंध में पत्र लिखा है. उल्लेखनीय है कि शिक्षण संस्थान, स्कूल व ठेके पर चलने वाली बसों के लिए 21 तरह के नियम बनाए गए हैं.
इसके तहत शिक्षण संस्थान की बस व वैन 15 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होगी, जबकि निजी व विद्यालय की वैन 10 वर्ष से पुरानी नहीं होनी चाहिए. वहीं स्कूल वाहनों में चालक के साथ ही बच्चों को सीट बेल्ट बांधना अनिवार्य कर दिया गया है. जिस पर उन्नाव एआरटीओ ने भी तैयारियां आरंभ कर दी है. एआरटीओ अनिल कुमार त्रिपाठी ने बताया है कि स्कूल संचालकों को मोटरयान नियमावली संशोधन की नोटिस भेजा गया है.
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