मथुरा में दर्ज मुकदमे पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह ट्रस्ट के बीच विवाद जब साल 1968 में ही सुलझ गया था, तो अब इस विवाद को फिर से उठाने की क्या जरूरत है।
ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा, पूजा का स्थान अधिनियम 1991, पूजा के स्थान को बदलने से मना करता है। गृह मंत्रालय को इस अधिनियम का प्रबंधन सौंपा गया है, तो अदालत में इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी।
शाही ईदगाह ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ने अक्तूबर 1968 में इस विवाद को हल कर लिया था। अब इसे पुनर्जीवित क्यों किया जा रहा है।