बाढ़ के कारण मध्य प्रदेश सरकार ने धारा 144 लागू  किया, उल्लंघन करने वालो पर होगी कड़ी कार्यवाई

मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के कारण बाढ़ के हालात बने हुए हैं। ऐसे में इंदौर जिले में प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। यह फैसल भारी बारिश को देखते हुए लिया गया है। मौसम विभाग ने इंदौर जिले में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में इंदौर में भारी बारिश होने की पूरी संभावना है। 

इन हालातों को देखते हुए इंदौर कलेक्टर ने जिले के पिकनिक स्पाट तत्काल बंद करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इसके इंदौर के आस पास के घाटों और नदियों में आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। किसी को भी यहां जाने की अनुमति नहीं रहेगी। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश जारी किए है कि अगर जिले में किसी ने धारा-144 का उल्लघंन किया तो उस पर धारा-188 के तहत कार्रवाई होगी।

बता दें कि इंदौर जिला प्रशासन ने तत्काल रूप से महू क्षेत्र के सभी निस्तार के घाट, मछुआरों का नदियों में आवागमन, पिकनिक स्पाट पूरी तरह बंद करने के आदेश दिए हैं। महू क्षेत्र के थाना महू, किशनगंज, बडगोंदा, मानपुर, सिमरोल की सीमा में यह निर्देश लागू रहेंगे। साथ ही पर्यटन स्थल एवं पिकनिक स्पॉट जैसे चोरल, चोरल नदी, चोरल डेम, पातालपानी, सीतलामाता फाल, आदि आते हैं। ऐसे में इन स्थानों पर जनसामान्य की आवाजाही आगामी 15 दिनों के लिए पूरी तरह से बंद रहेगी।

वहीं तालाबों एवं नदियों में मछुआरों का आवागमन एवं मछली पालन और उन्हें पकडने संबंधी गतिविधियां भी आगामी 15 दिन के लिए बंद रखने के निर्देश जारी हुए हैं।  और आदेश का उल्लंघन करने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-188 के तहत कर्रवाई की जायेगी।

दरअसल, मौसम विभाग ने आने वाले 15 दिनों तक इंदौर में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। जबकि अभी भी जिले में तेज बारिश का दौर जारी है। जिससे सभी नदी नाले उफान पर हैं। 15 दिनों के बीच इंदौर जिले मे भारी वर्षा एवं आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी के बीच जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है।

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