रायन इंटरनैशनल स्कूल में हुए प्रद्युम्न हत्याकांड के आरोपी 11वीं क्लास के स्टूडेंट की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। इसके पहले शनिवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को जमानत अर्जी पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि अब इस मामले की सुनवाई बंद कमरे में की होगी जिसकी विडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। इस मामले से संबंधित दो अन्य याचिकाओं पर 22 जनवरी को सुनवाई होगी।
बता दें कि शनिवार को एडीजे जेएस कुंडू की कोर्ट में आरोपी की जमानत याचिका पर एक घंटे तक बहस चली थी। बचाव पक्ष के वकील ने दावा किया था कि इस मामले में जूवेनाइल जस्टिस ऐक्ट के प्रावधानों के मुताबिक, एक महीने के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं की गई और साथ ही उन्हें जरूरी कागजात मुहैया नहीं कराए गए। इस पर सीबीआई की ओर से कहा गया कि सीआरपीसी के तहत चार्जशीट दाखिल करने की समय सीमा 90 दिन है, क्योंकि आरोपी को जूवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा वयस्क माना गया है।
कोर्ट में सुनवाई के बाद प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर के वकील अश्विनी कुमार ने कहा, ‘आरोपी की जमानत याचिका खारिज हो गई है और कोर्ट ने कहा है कि अब मामले की सुनवाई बंद कमरे में होगी जिसकी विडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी।’
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