नई दिल्ली, अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड (Aadhar Card) को पैन कार्ड (PAN Card) से लिंक नहीं किया है तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है। क्योंकि, सरकार (Government) पहले ही आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख को कई बार बढ़ा चुकी है और मौजूदा समय में इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है।
सरकार की तरफ से आधार और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए 31 मार्च 2022 तक का समय दिया गया है।इस समय में आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं करने वालों का पैन कार्ड इनएक्टिव किया जा सकता है, इसके साथ ही कार्डधारक पर भारी जुर्माना भी लग सकता है।
आखिरी तारीख के बाद आधार और पैन कार्ड लिंक करने पर एक हजार रुपये की फीस देनी होगी। वहीं, अगर इस दौरान इनएक्टिव पैन कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है तो उस स्थिति में यह जुर्माना 10 हजार रुपये तक का हो सकता है।
इसके अलावा म्यूचुअल फंड, स्टॉक, बैंक खाता खोलने आदि जैसे काम भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन सब के लिए पैन कार्ड जरूरी होता है। कुल मिलकार आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक न करने पर अगर पैन कार्ड लॉक हो गया तो आप किसी भी ऐसी सुविधा का लाभ नहीं ले पाएंगे, जहां पैन कार्ड अनिवार्य है।
ऐसे में अच्छा फैसला यही रहेगा कि अगर आपने अभी तक पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है तो आप यह काम जल्द से जल्द पूरा करलें। हालांकि, अगर आपको आधार-पैन लिंक करने की तरीका नहीं पता है तो उससे परेशान करने की जरूरत नहीं है। यह हम आपको बता देते हैं-
आधार और पैन कार्ड कैसे लिंक करें?
- आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल https://incometaxindiaefiling.gov.in/ खोलें।
- उस पर रजिस्टर करें (यदि पहले से नहीं किया है तो)। आपका पैन (स्थायी खाता संख्या) आपकी यूजर आईडी होगी।
- यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करें।
- एक पॉप अप विंडो खुलेगी, जो आपके पैन को आधार से जोड़ने के लिए होगी।
- अगर पॉप अप विंडो नहीं खुली तो तो मेनू बार पर ‘प्रोफाइल सेटिंग्स’ पर जाएं और ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें।
- पैन के अनुसार, नाम, जन्म तिथि और लिंग जैसे विवरण का उल्लेख पहले से वहां मिलेगा।
- अपने आधार और पैन कार्ड की जानकारी को वेरिफाई करें।
- अगर विवरण मेल खाते हैं, तो अपना आधार नंबर दर्ज करें और “लिंक नाऊ” बटन पर क्लिक करें।
- एक पॉप-अप संदेश आपको सूचित करेगा कि आपका आधार आपके पैन से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है।