ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर 4 लाख गाड़ियों और 5 लाख मोटरसाइकिल, स्कूटर पर कार्रवाई की गई है। ट्रैफिक पुलिस नियम तोड़ने वालों पर अब और सख्ती से कार्रवाई कर रही है। गाड़ी में पीछे यात्रियों के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य है, ऐसा ना करने वालों के चालान काटे जा रहे है।
इसके अलावा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी की गई नई रिपोर्ट के अनुसार उसने साल 2021 में गलत पार्किंग, खतरनाक ड्राइविंग और शराब पीकर गाड़ी चलाने जैसे उल्लंघनों के लिए लगभग 4 लाख कारों और 5 लाख बाइक और स्कूटर पर पर कार्रवाई की है। एक रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है।
दिल्ली रोड क्रैश फैटलिटीज रिपोर्ट 2021 में कहा गया है कि अनुचित पार्किंग के लिए 1,44,734 कारों और 1,54,506 मोटरसाइकिलों और स्कूटरों को दंडित किया गया था।
रिपोर्ट के अनुसार 10,696 कारों और 11,373 बाइक या स्कूटर पर ‘खतरनाक ड्राइविंग’ कैटेगरी के तहत मुकदमा चलाया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2021 में कुल 3,96,028 कारों और 5,16,018 मोटरसाइकिलों और स्कूटरों पर विभिन्न अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया।
ट्रैफिक पुलिस ने अपने अपराध के अनुसार व्हीकल कैटेगरी में 48 प्रकार के अपराधों को लिस्ट किया है, जिसके लिए उल्लंघन करने वालों पर मुकदमा चलाया गया था। रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि विभिन्न अपराधों के लिए साल 2021 में 1,05,318 LGV (हल्के माल वाहन) का चालान किया गया था।
रिपोर्ट में बताया गया कि खतरनाक ड्राइविंग, बिना परमिट और गलत पार्किंग जैसे अपराधों के लिए पिछले साल 76 स्कूल बसों और 97 स्कूल कैब पर मुकदमा चलाया गया। इसी तरह, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने उसी वर्ष 1,995 डीटीसी बसों का चालान किया, जिसमें ड्राइविंग नहीं करना, खतरनाक ड्राइविंग और अनुचित पार्किंग शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 59,233 टैक्सियों पर मुकदमा चलाया था।