नई दिल्ली, सरकार ने हाल ही में विभिन्न कर अनुपालनों के लिए समयसीमा को आगे बढ़ाया है। इनमें फॉर्म संख्या 16 (Form 16) भी शामिल है, जिसे नियोक्ता द्वारा 31 जुलाई तक प्रस्तुत करना आवश्यक है। सरकार ने इनकम टैक्स से जुड़े 8 कार्यों की तारीख आगे बढ़ा दी है, जिससे करदाताओं को कोरोना महामारी के दौरान कुछ मोहलत मिल सके। नियोक्ता के लिए फार्म -16 के रूप में टीडीएस सर्टिफिकेट कर्मचारियों को देने की समयसीमा 15 जुलाई, 2021 से बढ़ाकर 31 जुलाई, 2021 कर दी गई है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक बयान में कहा, “कोविड -19 महामारी के प्रभाव के कारण करदाताओं को कुछ कर अनुपालनों को पूरा करने और विभिन्न नोटिसों का जवाब दाखिल करने में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इस कठिन समय के दौरान करदाताओं के अनुपालन बोझ को कम करने के लिए राहत प्रदान की जा रही है।’
फॉर्म-16 (Form-16) एक टीडीएस सर्टिफिकेट है, जो आपकी सभी कर योग्य आय और स्रोत पर विभिन्न कर कटौती (TDS) को सूचीबद्ध करता है। यह आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने के लिए सबसे आवश्यक दस्तावेजों में से एक है। यह एक ऐसा प्रमाण पत्र है, जो नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किया जाता है। यह इस तथ्य की पुष्टि करता है कि कर्मचारी की ओर से अधिकारियों के पास टीडीएस काटा और जमा किया गया है।
फॉर्म-16 एक नियोक्ता द्वारा जारी किया जाता है और इसमें वह जानकारी होती है, जो आपके टैक्स रिटर्न भरने के लिए जरूरी होती है। फॉर्म-16 में दो भाग होते हैं- पार्ट ए और पार्ट बी।
पार्ट-ए में होती हैं ये जानकारियां
नियोक्ता का नाम और पता
नियोक्ता का पैन नंबर
कर्मचारी का पैन नंबर
नियोक्ता का टीएएन नंबर
वर्तमान नियोक्ता के साथ रोजगार की अवध
तिमाही आधार पर काटे गए और जमा किए गए टैक्स का विवरण, जो नियोक्ता द्वारा प्रमाणित होती है।
पार्ट-बी, पार्ट-ए का एक अनुलग्नक है। अगर आप किसी एक वित्त वर्ष में अपनी नौकरी बदलते हैं, तो यह आपको तय करना है कि आप दोनों नियोक्ताओं से या अंतिम नियोक्ता से फॉर्म का पार्ट बी प्राप्त करें।
पार्ट-बी में होती है यह जानकारी
वेतन का विस्तृत विवरण
सेक्शन 10 के तहत छूट प्राप्त भत्तों का विस्तृत विवरण
आयकर अधिनियम के तहत प्राप्त छूट
आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए फॉर्म-16 महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आईटीआर दाखिल करने के लिए फॉर्म 16 जरूरी है। अगर आपके पास फॉर्म-16 नहीं है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप फॉर्म-16 के बिना भी अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। यदि आप अपना फॉर्म-16 खो देते हैं, तो आप अपने नियोक्ता से डुप्लिकेट के लिए अनुरोध कर सकते हैं। यदि आप एक वित्त वर्ष में अपनी नौकरी बदलते हैं, तो प्रत्येक नियोक्ता रोजगार की अवधि के लिए फॉर्म-16 का एक अलग पार्ट-ए जारी करेगा।