गुजरात के बनासकांठा में रेलवे पुलिस ने कच्छ की एक लड़की के साथ भागने की कोशिश कर रहे एक पाकिस्तानी लड़के को गिरफ्तार किया है। बता दें कि कांस्टेबल अशोकभाई आल और उनकी टीम ने भीलडी रेलवे पर गश्त के दौरान दोनों को पकड़ा। लड़के की पहचान 24 साल के प्रभुराम देसाई के रूप में हुई है। पुलिस ने जांच के दौरान लड़के के पास से पाकिस्तानी पासपोर्ट बरामद किया है। लड़के का वीजा अक्टूबर 2023 तक वैध था जो कि राजस्थान के जालोर जिले के लिए सीमित था।
पुलिस ने किया लड़के को गिरफ्तार
पुलिस ने विदेशी 1946 की धारा 3 (2), (डी), (ई) के तहत लड़के पर मुकदमा दर्ज किया है। लड़का बिना अनुमति के गुजरात में प्रवेश किया और कच्छ की लड़की से सपंर्क किया। बता दें कि लड़की आरोपी से एक साल बड़ी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि लड़की को उसके माता-पिता को सौंप दिया गया है और आरोपी लड़के को अदालत में पेश किया जाएगा।
लड़की ने किया खुलासा
पुलिस ने आरोपी और लड़की से पूछताछ की जिसमें खुलासा हुआ कि आरोपी लड़का एक मार्शल आर्ट ट्रेनर है और लड़की ने आरोपी से कुछ साल पहले मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली थी। उसी दौरान दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो गया था।
क्या है विदेशी 1946 अधिनियम
विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 3 (2), (डी), (ई), के तहत कोई भी व्यक्ति उस क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकता जिसके लिए उसे यात्रा करने के लिए वीजा दिया गया है। अगर किसी भी व्यक्ति को उस क्षेत्र से आगे जाना है तो संबंधित पुलिस थाना क्षेत्र या आव्रजन विभाग से अनुमति लेनी होती है।
वीजा नियमों का उल्लंघन पहुंचा सकता है जेल
बता दें कि भारतीय वीजा नियमों का उल्लंघन किया गया तो विदेशी नागरिकों को जेल भी जाना पड़ सकता है। अगर विदेशी नागरिक सीमित अवधि से ज्यादा दिनों तक देश में रूकता है तो उस पर कारवाई की जा सकती है। भारत में वीजा नियमों का उल्लंघन करने के दोषी पाए जाने वाले विदेशी नागरिक को जेल की सजा हो सकती है। विदेशी नागरिक को 5 साल से ज्यादा की जेल की सजा भी सुनाई जा सकती है। वहीं आर्थिक जुर्माना भी लगया जा सकता है।