सोशल मीडिया पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक मैसेज वायरल हो रहा है कि इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख बढ़ गई है। आप इस अफवाह के चक्कर में न पड़ें।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्पष्ट कहा है कि यह मैसेज झूठा है। अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो इसे आज यानी 31 अगस्त तक कर लें। नहीं तो फिर आपके लिए परेशानी हो सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी करदाताओं से कहा है कि वे तय तारीख 31 अगस्त 2019 तक अपना ITR फाइल कर दें।
इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2019 थी जिसे बढ़ाकर 31 अगस्त 2019 किया गया। अगर 31 अगस्त तक आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो आयकर विभाग आप पर भारी पेनाल्टी लगा सकता है।
आयकर विभाग के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, जो टैक्सपेयर रिटर्न फाइल करने की तिथि के बाद अपना ITR फाइल करते हैं उन पर अधिकतम 10,000 रुपये तक की पेनाल्टी लगाई जा सकती है।
छोटे टैक्सपेयर को पेनाल्टी के मामले में थोड़ी राहत दी गई है। जिन टैक्सपेयर की इनकम 5 लाख रुपये तक है उन्हें तय तारीख के बाद रिटर्न फाइल करने पर 1,000 रुपये जुर्माने को तौर पर देना होगा।
जो करदाता आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख के बाद 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल करते हैं उन्हें पेनाल्टी के तौर पर 5,000 रुपये देना पड़ेगा। 31 दिसंबर के बाद अपना आयकर रिटर्न भरने वाले टैक्सपेयर्स पर 10,000 रुपये की पेनाल्टी लगाई जाएगी।
Income Tax Dept: An order is being circulated on social media pertaining to extension of due date for filing of IT Returns. It is categorically stated that the said order is not genuine. Taxpayers are advised to file Returns within extended due date of 31 August, 2019. pic.twitter.com/xaKllRtgEX
— ANI (@ANI) August 30, 2019