1 सितंबर 2019 यानी रविवार से देश में कई नियम बदल रहे हैं जिसका सीधा असर व्यक्ति की जेब पर पड़ेगा. 1 सितंबर से ट्रैफिक, बीमा और टैक्स से जुड़े कई नियम में बदलाव हो रहे हैं. इसके अलावा केवाईसी नहीं होने पर ई-वॉलेट जैसी सुविधाओं को बंद कर दिया जाएगा. जानिए नियमों के बदलाव के साथ आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा.

ट्रैफिक नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना
सितंबर महीने के पहले दिन यानी आज ही नए ट्रैफिक नियम लागू हो गए. अब बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने, शराब पीकर गाड़ी चलाने, ओवरस्पीड आदि के नियमों का उल्लंघन करने पर पहले के मुकाबले ज्यादा जुर्माना देना होगा. नए नियम के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहले अपराध के लिए 6 महीने की जेल और 10,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है. जबकि दूसरी बार ये गलती करते हैं तो 2 साल तक जेल और 15,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा. इसके अलावा बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 500 रुपये की जगह अब 5,000 रुपये जुर्माना देना होगा. वहीं अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाता है तो उसे 10,000 रुपये जुर्माना देना होगा जो पहले 500 रुपये था.
केवाईसी न होने पर ई-वॉलेट होगा बंद
paytm और phonePe जैसे मोबाइल ई-वॉलेट की अगर केवाईसी नहीं हुई है तो 1 सितंबर से मोबाइल वॉलेट काम करना बंद कर देगा. भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न मोबाइल वॉलेट कंपनियों को नोटिस भेजा था जिसके तहत केवाईसी पूरा करने के लिए 31 अगस्त तक का वक्त दिया गया था.
ट्रेन का ऑनलाइन टिकट महंगा
1 सितंबर से भारतीय रेलवे ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) से खरीदे जाने वाले ई-टिकट पर सर्विस चार्ज दोबारा से लागू होगा. सर्विस चार्ज के लागू होने से आईआरसीटीसी से ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक कराना महंगा होगा. ई-टिकट बुक करने पर 20 रुपये से 40 रुपये तक का सर्विस चार्ज लगेगा. स्लीपर ई-टिकट पर 20 रुपये का सर्विस चार्ज देना होगा जबकि एसी क्लास के ई-टिकट पर 40 रुपये का सर्विस चार्ज लगेगा.
टैक्स चुकाने में छूट
पुराने टैक्स मामलों को निपटाने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की नई स्कीम 1 सितंबर से शुरू हो जाएगी. इस स्कीम में बकाया टैक्स चुकाया जा सकेगा. 31 दिसंबर तक चलने वाली इस योजना में टैक्स चुकाने पर कार्रवाई नहीं होगी और ब्याज और जुर्माना से छूट भी मिलेगी. इसके तहत 50 लाख तक के टैक्स पर 70 फीसदी, 50 लाख से ज्यादा के टैक्स पर 50 फीसदी छूट दी जाएगी.
ITR फाइल करने पर जुर्माना
1 सितंबर से आयकर रिटर्न दाखिल करने पर 5000 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ेगा. जिनकी आय पांच लाख से ज्यादा है उन्हें 5000 रुपये और जिनकी पांच लाख से कम है उन्हें 1000 रुपये जुर्माने के तौर पर देने होंगे.
रेपो रेट से जोड़े जाएंगे सभी कर्ज
1 सितंबर से स्टेट बैंक समेत कई बैंक ग्राहकों के होम, ऑटो लोन को रेपो रेट से लिंक करेंगे. इससे ग्राहकों को कम ब्याज देना होगा. सरकारी बैंकों से 59 मिनट में होम, ऑटो और पर्सनल लोन मिल सकेगा.
आपदाओं में नुकसान पर मिलेगा वाहन बीमा
जनरल इंश्योरेंस कंपनियां अब वाहनों को भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं और दंगे जैसी घटनाओं से होने वाले नुकसान के लिए अलग से बीमा कवर उपलब्ध कराएंगी.
किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना आसान
1 सितंबर से किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) बनवाना और भी आसान हो जाएगा. 15 दिनों में बैंक को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना होगा. इसके लिए केंद्र सरकार पहले ही बैंकों को दिशा निर्देश जारी कर चुकी है.
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