अगर आप ये सोचकर उदास हैं कि आपकी सारी मेहनत बेकार चली गई तो बता दें कि हाल ही में हाईकोर्ट ने नीट परीक्षा देने वाले छात्रों की उम्र सीमा को बढ़ा दिया है। यानी 25 साल के बाद भी सामान्य छोत्र नीट 2017 में बैठ पाएंगे।
नीट की तैयारी कर रहे लोगों के लिए एक राहत भरी खबर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एमबीबीएस में एडमिशन के लिए नीट के लिए तय उम्र सीमा को बढ़ा दिया है। यानी अब 25 साल के बाद भी आप नीट की एग्जाम में बैठ सकते हैं। 25 साल पार करने वाले सामान्य वर्ग के परीक्षार्थियों के लिए अंतरिम राहत दी है।
कोर्ट ने कहा है कि जिन छात्रों की उम्र 25 साल से ज्यादा हो चुकी उन्हें नीट 2017 देने से नहीं रोका जा सकता। बुधवार को प्रिंसिपल बेंच जबलपुर में चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस एके गंगेले की युगलपीठ ने छात्रा दीपिका उपाध्याय की याचिका पर यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह भी निर्देश दिए कि जो छात्र अदालत नहीं आए उनके भी फॉर्म स्वीकार किए जाएं।
छात्रा दीपिका उपाध्याय की ओर से एडवोकेट आदित्य संघी ने केंद्रीय परिवार-कल्याण स्वास्थ्य सचिव नई दिल्ली, सचिव सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन, नई दिल्ली को जिम्मेदार बनाते हुए याचिका दायर की थी। याचिका में कहा था कि नीट 2017 के लिए नियम ए और बी बनाया है।
इसके मुताबिक नीट के लिए सामान्य वर्ग के परीक्षार्थी की उम्र 17 वर्ष से अधिक होना चाहिए, वहीं रूल बी में कहा है कि उम्र 25 से अधिक न हो। ओबीसी व एससी-एसटी के लिए 30 वर्ष से अधिक न हो।