परिवहन मंत्रालय द्वारा निमय में बदलाव करते हुए कहा है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए 16 से 18 साल से कम उम्र के युवाओं के लिए लाइसेंस मान्य अनिवार्य हो गया है. बता दें कि मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 के अनुसार, 16 से 18 साल के बच्चों को केवल 50 सीसी इंजन तक के दोपहिया वाहनों को चलाने के लिए किसी तरह के लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है.
भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक नया प्रस्ताव आया है. जहां अब आपको बता दें कि अब देश में 16 से 18 वर्ष की उम्र के किशोरों को भी इलेक्ट्रिक स्कूटर ड्राइव करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा. अभी तक 18 वर्ष से अधिक लोगों को ही लाइसेंस लेना पड़ता था. आपको बता दें कि अब तक ऐसे स्कूटर को चलाने के लिए किसी तरह के लाइसेंस की आवश्यकता नही थी.
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मंत्रालय का इस पर कहना है कि इस कदम के पीछे का कारण गतिशील और उग्र ड्राइविंग में शामिल युवाओं के खतरे को खत्म करना होगा. इस बात से तो हर कोई वाकिफ है कि नौजवान बाइक चलाने को लेकर ज्यादा उत्साहित होते है जिस कार वो हमेशा स्पीड में बाइक चलाना पसंद करते है ऐसे में इससे होने वाले खतरे नजरअंदाज नही किया जा सकता है. अतः अब यह फैसला लिया गया है.