हरियाणा सरकार ने ग्रुप-D के नए कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। 2023 में भर्ती हुए और 24 दिसंबर, 2024 तक पोस्टिंग प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को नौकरी जॉइन करने में हुई देरी के कारण रुकी हुई सैलरी एक साथ दी जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिस दिन कर्मचारियों को पुराने ऑफिस से रिलीव किया गया था, वही उनकी जॉइनिंग डेट मानी जाएगी, जिससे उनकी नौकरी पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।
मानव संसाधन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। 2023 में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (HSSC) ने ग्रुप-D के 13,536 पदों के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET) के माध्यम से भर्ती की थी।
गैप टाइम को भी नौकरी का समय माना जाएगा
मानव संसाधन विभाग ने साफ किया है कि पुराने ऑफिस से रिलीव होने और नए ऑफिस में जॉइन करने के बीच का समय भी नौकरी के समान माना जाएगा और उस अवधि की सैलरी भी कर्मचारियों को मिलेगी।
नौकरी पर नहीं होगा कोई बुरा असर
इसके अलावा, जिस दिन कर्मचारी पुराने ऑफिस से रिलीव हुए थे, वही दिन उनकी जॉइनिंग डेट माना जाएगा, ताकि उनकी नौकरी पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को इस आदेश का तुरंत और सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।
CM के सामने अपनी मांग रख रहे थे कर्मचारी
चूंकि यह नई नियुक्तियां थीं, इसलिए कर्मचारी यूनियनों का इस मामले में हस्तक्षेप नहीं था। कर्मचारी सीधे मुख्यमंत्री नायब सैनी और अन्य सरकारी माध्यमों के जरिए अपनी समस्याएं और वेतन संबंधी दिक्कतें सरकार के सामने रख रहे थे। सरकार ने मामले की गंभीरता को समझते हुए मानव संसाधन विभाग को इसका समाधान निकालने के निर्देश दिए, जिसके बाद यह राहत भरा आदेश जारी हुआ।
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