इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को नोटिस जारी किया है। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दयर कर चुनौती दी गई है।

इस याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार को रेलवे स्टेशन, केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम बदलने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार केंद्र के पास है। वर्ष 2019 में ही उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने इलाहाबाद का नाम बदलने का ऐलान किया था।
इस निर्णय पर मुहर लगने के बाद यहां का आधिकारिक नाम प्रयागराज कर दिया गया। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने का प्रस्ताव संतों की ओर से राज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पेश किया गया था। इसके बाद ही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की घोषणा की थी।
बता दें कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। मामले की सुनवाई करने वाली बेंच के सदस्य जस्टिस अशोक भूषण ने इससे खुद को अलग कर लिया था जिसके बाद यह मामला नई बेंच देख रही है। मामले की सुनवाई करने वाली बेंच के सदस्य जस्टिस अशोक भूषण ने इससे खुद को अलग कर लिया था जिसके बाद यह मामला नई बेंच देख रही है।
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