कालांवाली गांव मे जहाँ के एक सरकारी स्कूल में साइंस टीचर ने साइंस लैब में दसवीं की छात्रा से छेड़छाड़ की और उसे अकेले में मिलने आने के लिए कहा. छात्रा जब अकेले में गई तो उसके साथ गलत हुआ और उसने बाहर आकर अन्य अध्यापकों को इस बात के बारे में बताया.

इस मामले में शुरुआत में कुछ स्टाफ सदस्यों ने दोनों पक्षों में समझौता करवाने का प्रयास किया लेकिन छात्रा के अभिभावकों ने पुलिस में इस बारे में शिकायत कर दी. खंड शिक्षा अधिकारी हरमेल सिंह द्वारा जांच की गई है.
हरमेल सिंह ने अपनी जांच रिपोर्ट में साइंस टीचर को दोषी पाया और उच्चाधिकारियों से अध्यापक को निलंबित करने की अनुशंसा की गई है. आरोपी साइंस टीचर के खिलाफ पुलिस में पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. इस मामले में छात्रा को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष पेश किया गया और छात्रा की काउंसिलिंग की गई.
इस मामले में पुलिस में दर्ज एफआईआर के अनुसार छात्रा ने बताया कि ”शिक्षक ने 20 अगस्त को उसे साइंस लैब में बुलाया और उससे छेड़छाड़ की. वह रोने लग गई. साइंस अध्यापक ने उसे किसी को घटना की जानकारी न देने की धमकी दी.” अब इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.
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