योगी सरकार ने मंगलवार को सरकारी कर्मचारियों के तबादले को लेकर बड़ा फैसला लिया है. उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को 3 साल की तबादला नीति घोषित कर दी. यह तबादला नीति वित्तीय वर्ष 2021-22 तक लागू रहेगी. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.
प्रस्ताव के अनुसार 3 साल जिले में और 7 साल मंडल में रह चुके ए और बी श्रेणी के कर्मचारी इस तबादला नीति में आएंगे. विभागीय मुख्यालय पर तैनात कर्मचारियों पर यह नीति लागू नहीं होगी जबकि बी श्रेणी के कर्मचारियों का तबादला विभागीय प्रमुख कर सकेंगे और सी श्रेणी के कर्मचारियों के अवकाश ग्रहण करने के 2 साल रह जाने पर उनके गृह जिले में तबादला करने का विकल्प दिया जाएगा.
प्रस्ताव में बताया गया है कि तबादला नीति में किसी तरह का बदलाव करने का अधिकार सिर्फ मुख्यमंत्री को होगा, मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद ही तबादला नीति के अतिरिक्त ट्रांसफर हो सकेंगे.इसके साथ ही 170 नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट प्रोजेक्ट के प्रस्ताव को भी अनुमोदित कर दिया गया. यह योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मदद से चलाई जाएगी. इस योजना के तहत साल में यह 30 लाख लोगों को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी.