महाराष्ट्र विधान परिषद में नेता विपक्ष धनंजय मुंडे ने सुप्रीम कोर्ट पहुंच बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। दरअसल, 10 जून को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीड में जमीन हथियाने के मामले में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। मुंडे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा।
बीड़ जिले में अंबेजोगाई तहसील में 1991 में धनंजय मुंडे ने जगमित्र शूगर फैक्टरी के लिए 24 एकड़ जमीन खरीदी थी। इस जमीन की खरीदी को अवैध बताते हुए राजाभाऊ फड ने स्थानीय वर्दापुर पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस स्टेशन में इस प्रकरण की जांच कर धनंजय मुंडे पर मामला दर्ज नहीं किया गया था। इससे नाराज राजाभाऊ फड ने मामले की जांच के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। धनंजय मुंडे के वकील सिद्धेश्वर ठोंबरे ने कहा कि1991 में जब धनंजय मुंडे ने इस जमीन की खरीदी, उस समय जमीन का मालिकाना हक देशमुख के पास था। उस समय देशमुख से नियमानुसार जमीन की खरीदी की गई और इसमें किसी भी तरह का गलत व्यवहार नहीं किया गय। ठोंबरे ने कहा कि इस मामले की शिकायत राजनीतिक द्वेष की वजह से की गई है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय में इस निर्णय को चुनौती दी जाएगी।